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मेधावी छात्रवृति योजना के लिए 30 अक्टूबर 2020 तक कर सकते हैं आवेदन: उपायुक्त यशपाल

Faridabad Deputy Commissioner Yashpal Yadav invited application for Meghavi Chhatravriti Yojna
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फरीदाबाद, 07 अक्टूबर। उपायुक्त यशपाल ने बताया कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग, कल्याण विभाग, हरियाणा द्वारा चलाई जा रही डॉ. बी.आर. अंबेडकर मेधावी छात्रवृति संशोधित योजना के वर्ष 2020-21 में छात्र/छात्राओ की छात्रवृति हेतु ऑन-लाईन आवेदन पत्र विभागीय वैबसाईट पर दिनांक 11.09.2020 से लेकर 30.10.2020 तक प्राप्त किये जायेगें। 

उन्होंने बताया गया कि शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर बढ़ रही प्रतिस्पर्धा के युग में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गो के छात्र/छात्राओं को सामान्य श्रेणी के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा रखने हेतु तथा उन्हें सक्षम बनाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करना एवं मैट्रिक से स्नातकोत्तर कक्षाओं में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है। 

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं द्वारा मैट्रिक में 60 प्रतिशत ग्रामीण,  70 प्रतिशत शहरी अथवा बाहरवीं की बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत ग्रामीण तथा 75 प्रतिशत शहरी व स्नात्तक डीग्री में ग्रामीण क्षेत्र में 60 प्रतिशत तथा 65 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में अंक प्राप्त किये होने चाहिये। पिछड़े वर्ग-ए जाति से सम्बन्धित छात्र/छात्रों ने मैट्रिक में 60 प्रतिशत ग्रामीण,  70 प्रतिशत शहरी तथा पिछड़े वर्ग-बी जाति से सम्बन्धित छात्र/छात्राओ द्वारा मैट्रिक में 75 प्रतिशत ग्रामीण,  80 प्रतिशत शहरी क्षेत्र में अंक प्राप्त किये जाने अनिवार्य है। 

उक्त योजना के तहत छात्र/छात्रा द्वारा पास की गई पास की गई कक्षा की मार्कशीट, हरियाणा का स्थाई निवासी हो, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, वर्तमान कक्षा का आई.डी. कार्ड तथा माता-पिता तथा अभिभावक की 04 लाख तक का आय प्रमाण होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
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