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Faridabad Councilors / Parshad Phone Number and Contact, फरीदाबाद के 46 पार्षदों के फोन नंबर

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9 मई को फरीदाबाद में लगेगी लोक अदालत, लोन, वैवाहिक विवाद और ट्रैफिक चालान का होगा निपटारा

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 मई 2026 (शनिवार) को किया जाएगा। यह आयोजन जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद में संपन्न होगा। लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग के कुशल मार्गदर्शन और सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जितेंद्र सिंह  के सक्षम नेतृत्व में होगा।

सीजेएम जितेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित अधिक से अधिक मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से सौहार्दपूर्ण समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि आम जनता को त्वरित, सरल, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सके।

उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा

विशेष लोक अदालत में बैंक ऋण वसूली से संबंधित मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावा मामले, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, दीवानी वाद (सिविल सूट्स), फौजदारी जमानती मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, बिजली एवं जल बिल विवाद (जहां आपसी सहमति संभव हो), राजस्व संबंधित मामले, ट्रैफिक चालान एवं समरी चालान सहित अन्य सभी प्रकार के छोटे एवं समझौता योग्य वादों का आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया जाएगा।

सीजेएम जितेंद्र सिंह ने जिले के नागरिकों से  अपील की है कि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाने हेतु न्यायालय में संपर्क करें। उन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में किसी भी पक्ष को कोई भी कोर्ट फीस अदा नहीं करनी पड़ती, और यदि पहले से कोर्ट फीस अदा की गई है तो वह राशि नियमानुसार वापिस दी जाती है। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होता है तथा उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे विवाद का स्थायी व त्वरित समाधान संभव हो पाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन से न्यायिक प्रणाली पर भार कम होगा और समाज में आपसी सद्भाव एवं विश्वास को बल मिलेगा।