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11 मार्च को फरीदाबाद में लगेगी लोक अदालत, बैंक लोन, फौजदारी और वैवाहिक विवाद का होगा निपटारा

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फरीदाबाद, 09 मार्च। सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुकिर्ती गोयल ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आगामी 11 मार्च शनिवार को न्यायिक परिसर सेक्टर-12 में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत में लोक अदालत लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवादी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।

सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव सुकिर्ती ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए पिछले लगभग डेढ़ दशक से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो भी वह आपसी सहमति सुलह करके राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। कानूनी रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह किए गए केसों का भी अन्य केसों के बराबरी ही होती है।   इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत कैसे लाभ मिलते हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में कारगर सिद्ध तो है और होती है इन केसों की सुनवाई:-

सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाता है । डालसा सचिव ने आगे बताया कि आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।

फरीदाबाद: फरवरी में लगेगी लोक अदालत, जानिए कैसे होगा केसों का निपटारा!

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फरीदाबाद, 05 जनवरी। सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुकिर्ती गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आगामी 11 फरवरी को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवादी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।

सीजेएम एवं जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव सुकिर्ती ने जानकारी देते हुए आगे बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए पिछले लगभग डेढ़ दशक से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है, तो भी वह आपसी सहमति सुलह करके राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण कर सकता है। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारों की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। कानूनी रूप से राष्ट्रीय लोक अदालत में सुहल किए गए केसों का भी अन्य केसों के बराबरी ही होती है।   इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कहीं कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत कैसे लाभ मिलते हैं।

- राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में कारगर सिद्ध तो है और होती है इन केसों की सुनवाई

सीजेएम सुकिर्ती गोयल ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाता है । डालसा सचिव ने बताया कि आपसी सहमति से हल होने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।

इसी महीनें फरीदाबाद में लगेगी 'राष्ट्रीय लोक अदालत', 14 जजों की बेंच करेगी केसों का निपटारा

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फरीदाबाद, 08 नवम्बर। जिला विधिक सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुकिर्ती गोयल ने बताया कि 12 नवम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 14 जजों की बेंच न्यायिक परिसर में बनाई गई है। जहां  लोगों की आपसी सहमति से केसो का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 नवम्बर शनिवार को प्रात:10 बजे स्थानीय न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है । लोक अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण व आपसी सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण किया जाएगा।

इनमें ट्रिब्यूनल आंशु संजीव तनेजा की अदालत में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के केसों, अतिरिक्त सैशन जज नरेन्द्र सूरा की अदालत में क्रिमिनल इल्क्ट्रीसीटी के केसों, अतिरिक्त सैशन जज संजय कुमार शर्मा की अदालत में फैमिली कोर्ट के केसों का निपटान आपसी सहमति से करवाया गया है।  एडी सीजीएम हरीश गोयल की अदालत में एमसीएफ, सिविल और क्रिमिनल केस, जुडिशल मैजिस्ट्रेट सुमित तुरकिया, जुडिशल मैजिस्ट्रेट गौरंग शर्मा, जुडिशल मैजिस्ट्रेट कुमारी ज्योति ग्रोवर, जुडिशल मैजिस्ट्रेट कुमारी अनुराधा गोयल, जुडिशल मैजिस्ट्रेट अमित नैन, जुडिशल मैजिस्ट्रेट गगनदीप गोयल  की अदालत में ट्रैफिक चालान के केसों का निपटान आपसी समझौते से किया गया है । इसी प्रकार अतिरिक्त  जुडिशल मैजिस्ट्रेट तैयब हुसैन की अदालत में एन आई एक्ट के केसों और सीनियर जज महेंद्र सिंह और प्रेजिडेंट अमित अरोङा की अदालत में सभी केसों का निपटारा लोगों की आपसी सहमति से किया गया है ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सुकिर्ती गोयल ने आगे बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाईएस राठौड़ की अध्यक्षता में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत मेे मोटर दुर्घटना मुआवजा, चैक बाऊस, दीवानी मामले, बिजली के मामले व अन्य मामलो का मोके पर ही निपटारा किया जाएगा । उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विचाराधीन विवादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए गए मामलों में आगे कोई अपील/पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती।राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों का निपटान आपसी सहमति से करवाया जाता है। जिससे  समय व धन की बचत होती है।

फरीदाबाद में 12 नवंबर में लगेगी लोक अदालत, लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा

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फरीदाबाद, 29 अक्तूबर। सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुकिर्ती गोयल ने बताया कि अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 नवंबर को जिला फरीदाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक  अदालत में सुलह समझौते के लिए वादीगण स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव सुकिर्ती गोयल ने आगे बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 नवंबर को जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण/ केस न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण कराकर  सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्षकारों की रजामंदी से अदालती विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय  बचत जैसे लाभ मिलते हैं।राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।

श्रीमती सुकिर्ती गोयल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।

फरीदाबाद: नवंबर में लगेगी लोक अदालत, लंबित मामलों का किया जाएगा निपटारा

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Faridabad News,11 अक्टूबर। सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती सुकिर्ती गोयल ने बताया कि अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 नवंबर को जिला फरीदाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक  अदालत में सुलह समझौते के लिए वादीगण  स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।

जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव सुकिर्ती गोयल ने आगे बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 12 नवंबर को जिला में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का कोई प्रकरण/ केस न्यायालय में लंबित है तो वह लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण करा सकता है। लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामे से सौहार्दपूर्ण वातावरण में दोनों पक्षकारों की रजामंदी से अदालती विवाद निपटाया जाता है। इससे शीघ्र व सुलभ न्याय, कोई अपील नहीं, अंतिम रूप से निपटारा, समय की बचत जैसे लाभ मिलते हैं।राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक लोन से संबंधित मामले, मोटर एक्सीडेंट, एनआई एक्ट, फौजदारी, रेवेन्यू, वैवाहिक विवाद का निपटारा किया जाएगा।

श्रीमती सुकिर्ती गोयल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि आपसी सहमति से हल हो सकने वाले मामलों में लोक अदालत बहुत ही कारगर सिद्ध हो रही हैं और लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी उतनी ही अहमियत है जितनी सामान्य अदालत में सुनाए गए फैसले की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ अपील दायर नहीं की जा सकती। लोक अदालत में सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। इन राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाएं केसों का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और ना ही जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है।

नीमका जेल में लगाई गई लोक अदालत, 3 केसों का मौके पर ही किया गया निपटारा

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फरीदाबाद, 27 जुलाई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाईएस राठौर के दिशा निर्देशानुसार आज बुधवार को जिला जेल नीमका में जेल लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुकीर्ति गोयल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जेल लोक अदालत में 29 केस रखे गए। जिनमें से 03 केसों का मौके पर निपटारा किया गया। जोकि चोरी व छोटी मारपीट से संबंधित थे। जेल में बंद दिनों को सजा मानकर कट गई। सजा पर आरोपी किसी दूसरे केस में वांछित नहीं थे तो ऐसे 03 बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया गया।

इस मौके पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुकीर्ति गोयल ने विचाराधीन बंदियों को कहा कि जाने अनजाने में जो गलती हुई है। उनका सुधार करते हुए अपना समय अच्छे काम में लगाएं। ताकि  आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो सके। आप अपना बेहतर जीवन समाज में जाकर मुख्यधारा से जुड़ कर जी सकें।

जेल सुपरिटेंडेंट जय किशन छिल्लर ने कहा कि जिला जेल नीमका में ऐसा कोई भी विचाराधीन बंदी नहीं है। जिसका की कोई वकील ना हो या तो उसका प्राइवेट वकील है अन्यथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से उसका सरकारी वकील प्रदान करवाया गया है।

आज बुधवार को जिला जेल लोक अदालत में जेल सुपरिटेंडेंट जयकिशन छिल्लर, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट अनिल कुमार व रामचंद्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता, ओम प्रकाश सैनी रंजीता पटेल  व प्रभात शंकर स्टेनो उपस्थित रहे।

फरीदाबाद में लगेगी 'राष्ट्रीय लोक अदालत', 13 जजों की बेंच करेगी केसों का निपटारा

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फरीदाबाद, 13 मई। जिला विधिक सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुणाल गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 13 जजों की बेंच न्यायिक परिसर में बनाई गई है। जिनमें लोगों की आपसी सहमति से केसो का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मई शनिवार को प्रात: 10 बजे स्थानीय  न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण व आपसी सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।

डालसा सचिव एवं सीजेएम कुनाल गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों की सुनवाई करने के लिए 13 बैंच न्यायिक परिसर स्थापित किए गए हैं। जहां केसों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन 13 बैंचो पर न्यायधीश व लीगल सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाई की टीमें आमजन के कसों की सुनवाई करेंगी।

इनमें ट्रिब्यूनल राजेश कुमार की अदालत में मोटर दुर्घटना के केसों, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज की अदालत में भी मोटर दुर्घटना के केसों, अतिरिक्त प्रधान जज संजय कुमार शर्मा की अदालत में फैमिली कोर्ट के केसों, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ आशु संजीव की अदालत में लेबर के केसों का निपटान आपसी सहमति से करवाया जाएगा।  एडी सीजीएम हरीश गोयल की अदालत में एमसीएफ, सिविल और क्रिमिनल केस, जुडिशल मैजिस्ट्रेट संजय तुरकिया, जुडिशल मैजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह, जुडिशल मैजिस्ट्रेट कुमारी रूपम, जुडिशल मैजिस्ट्रेट तरुण चौधरी, जुडिशल मैजिस्ट्रेट अमित नेन, जुडिशल मैजिस्ट्रेट कुमारी चावी गोयल की अदालत में ट्रैफिक चालान के केसों का निपटान आपसी समझौते से किया जाएगा। इसी प्रकार जुटी जुडिशल मैजिस्ट्रेट विशेष गर्ग की अदालत में एन आई एक्ट के केसों और पीएम जेजेबी महेंद्र सिंह की अदालत में सभी केसों का निपटारा लोगों की आपसी सहमति से किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुनाल गर्ग ने  जानकारी देते हुए आगे  बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाईएस राठौड़ की अध्यक्षता में 14 मई  को राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना मुआवजा, चैक बाऊस, दीवानी मामले, बिजली के मामले व अन्य मामलो का मोके पर ही निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विचाराधीन विवादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए गए मामलों में आगे कोई अपील/पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों का निपटान आपसी सहमति से करवाया जाता है। जिससे  समय व धन की बचत होती है। गर्ग ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद ने एक हेल्पलाइन नम्बर चलाया हुआ है। जिस पर आमजन किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यलय में मिल सकते हैं। 

9वीं बार वकीलों को मुफ्त क़ानूनी किताबें बाँटेंगे बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एल. एन. पाराशर

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बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्याय सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एल एन पाराशर 4 अप्रैल को नौवीं बार फरीदाबाद कोर्ट परिसर में युवा वकीलों को मुफ्त कानूनी किताबें बांटेंगे। एडवोकेट पराशर ने बताया कि 'वह इस बार भी कानूनी किताबें युवा वकीलों को मुफ्त बाटेंगे जो 500 सेट बांटे जाएंगे, जरूरत पड़ने पर सेट की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, उन्होंने कहा, कोई भी युवा वकील किताबों से वंचित ना रह पाएगा।

किताबों का सेट इस प्रकार होगा, इसमें लगभग 6 किताबें होंगी जिसमें अपराध कानून संहिता, द्विभाषी संस्करण, राज्य संशोधन सहित, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दंड संहिता 1807, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 नया संस्करण 2022 का एवं एनडीपीएस एक्ट, आईटी एक्ट, लिमिटेशन एक्ट एवं ट्रांसफर एवं प्रॉपर्टी एक्ट, यह किताबें युवा वकीलों को दी जायेंगी।

उन्होंने यह भी कहा कि वह यह किताबें लगातार तीन साल में पहले भी 8 बार दें चुके है अब इस बार पिछले समय जो दुर्लभ किताबें युवा वकीलों को नहीं मिल पाई थी वह इस बार दी जाएंगे, उन्होंने यह भी कहा कि 'वह यह किताबें इसलिए बांटते हैं ताकि युवा वकील निर्भय होकर पूरी तैयारी के साथ कोर्ट में अपना पक्ष रख सकें।

वरिष्ठ अधिवक्ता एल. एन पाराशर ने बताया कि जब उन्होंने वकालत शुरु की थी तो उनके साथ प्रैक्टिस कर रहे कुछ युवा वकीलों को इस तरह की समस्याएं आई थीं,  जिसको लेकर के अब वह चाहते हैं कि युवा वकीलों को किसी भी किसी प्रकार से किताबों के लिए परेशान ना होना पड़े। इसलिए समय-समय पर वह इन्हें बांटते रहते हैं, उन्होंने कहा कि उनके सभी सहयोगी जिनमें प्रमुख रूप से संजीव तंवर, एडवोकेट हितेश पराशर नवीन भाटी , अनिल अधाना ,विक्की ,संजीव अभिनीत अधाना एवं कुलदीप नागर, सुमित् , सोमदत्त शर्मा, नवाब सिंह मान मुख्य रुप से हमेशा मौजूद रहते हैं।

'राष्ट्रीय लोक अदालत' के लिए फरीदाबाद में बनाई गई जजों की 14 बैंच: सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे

फरीदाबाद, 07 दिसम्बर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम् चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यशवीर सिंह राठौर के दिशा निर्देशानुसार 11 दिसंबर को जिला न्यायालय सेक्टर 12 फरीदाबाद में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसके लिए 14 जजों बेंच बनाए गए हैं। यह जानकारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे ने दी।

उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जजों की 14 बैंचों में राजेश शर्मा  अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरेंद्र सुरा क्षेत्र न्यायाधीश, कुमुद गूगनानी प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, राजेश कुमार ऑफिसर लेबर कोर्ट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, संदीप चौहान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, गगनदीप गोयल जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अनुराधा जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रूपम जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आकृति वर्मा जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गौरव खटाना जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अस्मिता देशवाल जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रिशु जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डॉ प्रियंका जैन जुडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विद्या प्रकाश पाठक चेयरमैन परमानेंट लोक अदालत की होंगी।

मुख्य न्याय दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आमजन से अपील की है कि वे अपने विवादों को ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोक अदालत में रखें। यदि किसी व्यक्ति को इससे संबंधित किसी भी प्रकार की कोई सहायता की जरूरत है तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस से सहायता ले सकता है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फैसला होने पर पैसे व समय की बचत होती है आपस में भाईचारा बना रहता है तथा विवाद का हमेशा हमेशा के लिए निपटारा हो जाता है। जिसकी  सुप्रीम कोर्ट तक कोई अपील नहीं होती।

फरीदाबाद में अगले महीनें होगा 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का आयोजन, CJM मंगलेश चौबे ने दी जानकारी


फरीदाबाद, 17 नवंबर। सीजेएम कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि स्थानीय न्यायिक परिसर में आगामी 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की आपसी सहमति से केसों का निपटारा किया जाता है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालतों के आयोजन से लोगों में आपस में भाईचारा भी बढता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरियाणा राज्य सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार सभी जिला के न्यायिक परिसर में किया जाता है। जिला न्यायालय परिसर में भी आगामी 11 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की आपसी सहमति से केसों का निपटारा किया जाएगा।

फरीदाबाद: न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने मेगा क़ानूनी जागरूकता शिविर में की शिरकत


फरीदाबाद, 13 नवंबर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन न्यायाधीश वाईएस राठौर के दिशा-निर्देश अनुसार स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए आज शनिवार 13 नवंबर को स्थानीय सेक्टर- 16 ए स्थित सेंट पीटर्स स्कूल में मेगा जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया।

सीजेएम एवं सचिव डालसा कम मेगा जागरूकता शिविर के नोडल अधिकारी न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे के मार्गदर्शन में यह मेगा जागरूकता कैंप आयोजित किया गया। इसमें हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड के स्टेट  सचिव नवीन जयहिंद व जिला सचिव अजय शर्मा, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के सौजन्य से सेंट पीटर्स स्कूल सेक्टर 16 ए में आयोजित किया गया।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे ने डालसा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों के बारे में उपस्थित लोगों के बच्चों को अवगत करवाया। न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व नवीन जयहिंद ने निबंध प्रतियोगिता, ड्राइंग कंपटीशन के सफल विजेताओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही साथ पैनल एडवोकेट को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे ने हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के उत्साह और कार्य को देखते हुए उनका सम्मान बढ़ाया और  उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के सचिव ने वादा किया कि हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तत्पर रहेंगे। विधायक नरेंद्र गुप्ता ने इस सफल आयोजन में स्कूल प्रशासन व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद की प्रशंसा की।

स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर निर्मल मेरी व मैनेजर सिस्टर डेजी रोज के मार्गदर्शन में स्कूल के बच्चों ने बैंड बाजे के साथ मुख्य अतिथि न्यायाधीश मंगलेश कुमार चौबे सीजेएम का स्वागत किया।

स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर निर्मल मेरी ने आए हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि आज स्कूल प्रशासन अतिथियों का सम्मान सत्कार करके अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक व हरियाणवी नृत्य के माध्यम से उपस्थित अतिथियों का मनोरंजन किया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से कन्या भ्रूण हत्या व कोरोना के बचाव का सफल संदेश भी दिया।

इसी मौके पर कल बाल दिवस होने के कारण आज ही स्कूली बच्चों द्वारा बाल दिवस भी मनाया गया। जिसमें पैनल एडवोकेट नीना शर्मा, आरसी गोला, जीत कुमार रावत ,वाई डी शर्मा,सुनील दत्त, लाल सिंह परसवाल, दीपशिखा भारद्वाज ,ज्योति बत्रा, उमा चौहान ,संगीता भाटी ने उपस्थित रहकर बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में अवगत करवाया।

DLSA ने लगाया क़ानूनी जागरूकता कैम्प, CJM मंगलेश चौबे ने दी कानूनी पहलुओं बारे में जानकारी


फरीदाबाद, 11 नवम्बर: जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन वाईएस राठौर के दिशा-निर्देश अनुसार आज वीरवार को स्थानीय सेक्टर-15 के पुराने एडीसी कार्यालय में मेगा जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सीजेएम कम् मेगा जागरूकता शिविर के नोडल अधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मंगलेश कुमार चौबे के मार्गदर्शन में यह है मेगा जागरूकता कैंप आयोजित किया गया। इसमें सीडब्ल्यूसी के चैयरमैन श्रीपाल, चाइल्ड प्रोटेक्शन की जिला समन्वयक सुनीता बैंसला, जिला समाज कल्याण अधिकारी सुशीला देवी, एलडीएम सुजान सिंह, पैनल अधिवक्ता रविन्द्र गुप्ता, पैनल अधिवक्ता ओपी सैणी, शिवकुमार, संगीता शर्मा, रविन्द्र गौतम, रामबीर तंवर, अनिल गुप्ता, गगन कुमार एवं अन्य लोगों ने अपना अपना योगदान दिया।

इस जागरूकता कैंप में जिला महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला अग्रणी बैंक, केनरा बैंक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, एडीसी कार्यालय, समाज कल्याण, जिला बाल सुरक्षा इकाई, हेफड, आयुष विभाग, अन्तोदय भवन, सरल केंद्र तथा महिला पुलिस सैल सहित अनेक विभागों ने अलग-अलग स्टालें लगा कर उन विभागों द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं बारे साहित कानूनी पहलुओं बारे भी विद्यार्थियों व आमजन को जागरूक किया गया।

सीजीएम मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दूसरा मेगा कानूनी जागरूकता कैंप लगाया गया है। डालसा का यह कानूनी जागरूकता कैम्प आमजन को जागरूक करने में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि सरकार द्वारा देश के 75 वे स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में "आजादी का अमृत महोत्सव" नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी नई दिल्ली के आदेश अनुसार पूरे भारतवर्ष में 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में यह मेगा कानूनी जागरूकता कैम्प आयोजित किया गया है।

मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद का मकसद सभी लोगों को कानूनी तौर पर जागरूक कर समाज की मुख्यधारा में जोड़ने का है। डालसा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लगभग दो लाख लोगों को कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे जागरूक किया जा चुका है।

उन्होंने कहा कि यह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित यह मेघा जागरूकता कैंप आमजन को विभिन्न सरकारी विभागों से मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन बारे कानूनी पहलुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए आयोजित किया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्थानों पर लोगों को उनके विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न जान कल जनकल्याणकारी योजनाओं के कानूनी पहलुओं बारे भी वहां जानकारियां दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ताओं तथा पूरी टीम के बेहतर तालमेल के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा आयोजित यह मेघा जागरूकता कैंप आमजन को जागरूक करने में कारगर सिद्ध होगा। लोगों को कानूनी पहलुओं बारे विस्तार पूर्वक यह जानकारी दी गई है कि किस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों को निशुल्क में कानूनी सहायता तथा गरीब परिवारों को स्वयं का न्यायालय में केस लड़ने के लिए केस की पैरवी के लिए मुफ्त में अधिवक्ता मुहैया करवाया जाता है। इसके अलावा अलावा विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई  जन कल्याणकारी योजना और परियोजनाओं के सही क्रियान्वयन तथा अन्य कानूनी पहलुओं बारे भी पैनल अधिवक्ताओं द्वारा जानकारी दी गई।

एलडीएम सुजान सिंह ने बताया कि केनरा बैंक,जिला अग्रणी बैंक कार्यालय, फरीदाबाद ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाई.एस. राठौर एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मंगलेश कुमार चौबे एवं उनकी समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद की टीम के तत्वावधान में आज यह जागरूकता स्टाल लगाई गई है। केनरा बैंक ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित मेगा कैंप "आजादी का अमृत महोत्सव" में पूरे जोश और उत्साह के साथ भाग लिया।

लीड बैंक क्षेत्रीय कार्यालय केनरा बैंक, फरीदाबाद, रिटेल एसेट हब फरीदाबाद, आरएसईटीआई और एफएलसी फरीदाबाद के स्टाफ सदस्यों ने केनरा बैंक की विभिन्न योजनाओं के बारे में आगंतुकों को समझाया और केनरा बैंक के साथ विभिन्न ऋण सुविधाओं के बारे में जागरूकता पैदा की।

केनरा बैंक ने अर्थव्यवस्था के तीन अलग-अलग क्षेत्रों के तहत 108 लाभार्थियों को 8.75 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई। कृषि, एमएसएमई और खुदरा आवास के विभिन्न खंड (प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत और भारत सरकार की प्रमुख योजना 2022 तक सभी के लिए आवास)।  भारत सरकार के आत्मानिर्भर भारत मिशन की शिक्षा ऋण योजनाएँ और PMSvanidhi (प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मानिर्भर निधि) योजना है।

उन्होंने पीएमएस निधि की विभिन्न योजनाओं, 2022 तक सभी के लिए आवास, शिक्षा ऋण योजनाओं और एमएसएमई योजनाओं के विभिन्न बैनर, पैम्फलेट प्रदर्शित किए।  तीन साल के भीतर किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि योजनाएं शामिल रही।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुशीला देवी ने बताया कि सरकार द्वारा दिव्यांग जन,विधवा, वृद्धावस्था पैंशन  सहित अन्य 572 सुविधाओं के लिए आनँ लाइन सेवाएं शुरू की गई है। लोगों को अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। घर बैठे आनँ लाइन अप्लाई कर सकते हैं।

सोमवार को 8वीं बार फरीदाबाद की अदालत में निःशुल्क कानूनी पुस्तकें बांटेंगे एडवोकेट एलएन पाराशर


फरीदाबाद, 7 नवंबर: शहर की अदालत में 3000 से ज्यादा वकील है जिनमे दो हजार से ज्यादा युवा वकील हैं और मैं अधिकतर युवा वकीलों मदद करने का प्रयास करता हूँ। ये कहना है बार एसोशिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष एडवोकेट एल एन पाराशर का जो सोमवार दोपहर अपने चैंबर में आठवीं बार कानूनी पुस्तकों का वितरण करेंगे।

चार तरह की किताबें निःशुल्क बांटी जाएंगी।

एडवोकेट पाराशर ने बताया कि इस बार एक दो नहीं चार तरह की पुस्तकें वितरित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि पहली किताब क्रिमिनल मैनुअल मेजर एक्ट की होंगे जो अभी नई आई है और दूसरी किताब सुप्रीम लीगल रिफ्रेंस 2022 और तीसरी सुप्रीम कोर्ट डाइजेस्ट आन इंडियन पैनल कोड और साथ में 2022 की एक डायरी वितरित की जाएगी। 

युवा वकीलों के लिए रामबाण साबित होंगी ये किताबें।

उन्होंने सभी वकीलों से अपील की है कि दोपहर एक बजे उनके चैंबर 382 में पहुंचकर ये किताबें निःशुल्क ले जाएँ। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण वो कुछ समय तक वकीलों की मदद नहीं कर सके लेकिन अब वकीलों की हर तरह के मदद करते रहेंगे। उन्होंने बताया कि ये किताबें युवा वकीलों के लिए रामबाण साबित होंगी और क्रिमिनल केस लड़ने में उनकी मदद करेंगी। वो बोल्ड होकर अपना पक्ष रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि जानकारी के अभाव में अधिकतर युवा वकील बड़े केस नहीं लड़ पाते। ये किताबें उनके इस कमी को पूरा करेंगी। 

फरीदाबाद में सैकड़ों वकीलों के पास नहीं है चेंबर।

एडवोकेट पाराशर ने कहा कि फरीदाबाद की अदालत में अब भी सैकड़ों वकीलों के पास चैंबर नहीं है। वो इधर उधर भटकते रहते हैं। इसके लिए उन्होंने सीएम मनोहर लाल और जिला अधिकारी जितेंद्र यादव को पत्र लिखा है और मांग की है कि अदालत परिसर में खाली जगह उपलब्ध है और यहां वकीलों को बैठने के लिए सीट का निर्माण करवाया जाए।


सबको मिले न्याय व सम्मान, यही है 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद का अभियान': CJM मंगलेश चौबे

फरीदाबाद, 30 अक्टूबर: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के चेयरमैन एवं जिला व सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर के आदेशानुसार और मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मंगलेश कुमार चौबे की देखरेख में गत सायं एक कार्यक्रम बीएस अनंगपुरिया लॉ कॉलेज में ओरियंटेशन प्रोग्राम वड्रंकन ड्राइविंग को लेकर आयोजित किया गया।

जिसमें सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे मुख्य  मुख्य अतिथि रहे तथा श्रीमती अस्मिता देशवाल ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी साथ रही। इस कार्यक्रम में ज्यूडिशल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अस्मिता देशवाल ने विद्यार्थियों को ड्रंकन ड्राइविंग के बारे में अवगत करवाया। उसके बारे में कानूनों की पूरी जानकारी दी गई और अपील भी की कि वे कभी भी ड्रंकन ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मंगलेश कुमार चौबे ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे विस्तार पूर्वक अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त कर सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों की तथा सताए हुए लोगों की मदद करना और उन्हें कानून के बारे में जागरूकता करना है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि गत 2 अक्टूबर से लेकर आगामी 14 नवंबर तक स्वतंत्रता के 75वें दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत किया गया है। सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे कालेज में प्लांटेशन ड्राइव चलाया।  जिसमें लगभग 30 पौधे नीम, पीपल, बरगद, अमरूद के लगाए गए।

कॉलेज के डायरेक्टर रूप कुमार ने नए विद्यार्थियों को बताया कि एक वकील के लिए क्या क्या विशेषताओं को ध्यान में रखना चाहिए तथा अपना लक्ष्य को प्राप्त करने  के लिए यह जरूरी है। अपना आचरण भी उसी दिशा में हो तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।

रविंद्र गुप्ता पैनल एडवोकेट ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला फरीदाबाद के प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी जानकारी देना है और कानूनी अधिकार और कर्तव्य पर प्रिंट मैट्रियल वितरित किया जा रहा है। ताकि हमारे जिला का कोई भी व्यक्ति कानून की जानकारी के अभाव में अपने न्याय के अधिकार से वंचित ना रह सके। उन्होंने कहा कि सबको मिले न्याय व सम्मान यही है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद का अभियान।

इस अवसर पर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल करण गॉड,रिटायर्ड अतिरिक्त न्यायाधीश जयदेव पाराशर, पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता, एडवोकेट अनिल गुप्ता व कॉलेज के सभी डिपार्टमेंट के हेड उपस्थित रहे।

'आजादी के अमृत महोत्सव' पर फरीदाबाद में कानूनी अधिकारों के बारें में जागरूक कर रहा डालसा


फरीदाबाद, 29 अक्टूबर: सीजेएम मंगलेश कुमार चौबे ने बताया कि डालसा द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद के चेयरमैन एवं जिला व सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर के आदेशानुसार एवं  मंगलेश कुमार चौबे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की देखरेख में 15 लीगल लिटरेसी कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिनमें दो घर घर जाकर जागरूकता कार्यक्रम गांव मोहताबाद गोठड़ा व बसलेवा में आयोजित किया गया। 

इसके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण पर ब्रेक थ्रू एनजीओ द्वारा डबुआ कालोनी में आयोजित किया गया। एक कार्यक्रम रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन द्वारा सेक्टर-4 चौक पर रोड सेफ्टी पर आयोजित किया गया। एक कार्यक्रम आशा वर्कर के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बीके हॉस्पिटल में आयोजित किया गया। इसके अलावा लोगों को लीगल लिटरेसी बुक्स बांटकर लोगों को जागरूक किया गया। इसके अलावा एक कार्यक्रम महिलाओं को लीगल लिटरेसी की बुक्स बांटकर व जागरूकता शिविर लगाकर जागरूक किया गया। एक कार्यक्रम अनोर्गनाइज्ड वर्कर को लेकर गांव दौलताबाद में राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की सहायता से आयोजित किया गया।

आपको बता दें, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एवं न्यायमूर्ति पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ अगस्तीन जॉर्ज मशी के दिशा निर्देशानुसार हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिला व सब डिविजन लेवल पर 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव गत दो अक्टूबर 2021 से लेकर आगामी 14 नवंबर 2021 तक मनाया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पैनल एडवोकेट, पैरा लीगल वालंटियर, स्टूडेंट लीगल लिटरेसी क्लब, एनजीओ अन्य संस्थाएं भाग ले रही है। जिसमें पैनल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड अदर कंस्ट्रक्शन हरियाणा वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की रीजनल डायरेक्टर श्रीमती सीमा द्विवेदी मिश्रा ने असंगठित वर्करों को बताया कि किस प्रकार इन योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं।

रविंद्र गुप्ता पैनल एडवोकेट ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला फरीदाबाद के प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी जानकारी वे कानूनी मैट्रियल वितरित किया जा रहा है। ताकि हमारे जिले का कोई भी व्यक्ति कानून की जानकारी के अभाव में अपने न्याय के अधिकार से वंचित ना रह सके।

अधिवक्ता परिषद की मीटिंग में किया गया पूर्व विंग कमांडर एडवोकेट सतिंदर सिंह दुग्गल का अभिनंदन

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Faridabad News 21 August 2021: पूर्व विंग कमांडर एडवोकेट सत्येंद्र सिंह दुग्गल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 21/8/21 को अधिवक्ता परिषद, ज़िला फ़रीदाबाद, प्रांत हरियाणा, में अधिवक्ताओं द्वारा Distt Bar Association Hall में Study circle के training program में मेरा अभिनंदन किया गया जिसके लिए मै सभी उपस्थित अधिवक्ताओं का आभारी हूँ , कृतज्ञ हूँ. 

उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री गंगाशंकर मिश्र जी, प्रांत सम्पर्क प्रमुख, आर॰एस॰एस॰ हरियाणा भी उपस्थित रहे.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सत्येंद्र सिंह दुग्गल एयर फोर्स में पूर्व विंग कमांडर अधिकारी रहे हैं और वर्तमान में वह फरीदाबाद जेल कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और वरिष्ठ नागरिकों एवं पूर्व सैनिकों का केस मुफ्त में लड़ते हैं और जरूरतमंद की मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं.

आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि वकील सतिंदर सिंह दुग्गल नहरपार विकास मोर्चा और Grefa कनफेडरेशन आफ आरडब्ल्यूएस संस्थाओं के ट्रस्टी भी हैं और समाज सेवा में हमेशा आगे रहते हैं.

लॉयर्स चैंबर्स बिल्डिंग में स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया ध्वजारोहण

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Faridabad News 15 August 2021: जिला बार एसोसिएशन की तरफ से आज लॉयर्स चैंबर्स बिल्डिंग  में स्वतंत्रता दिवस की 75 वीं वर्षगांठ के अवसर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया.

बार एसोसिएशन के महासचिव नरेंद्र शर्मा ने बार के पूर्व अध्यक्ष एल एन पाराशर, वरिष्ठ अधिवक्ता के पी तेवतिया, पूर्व महासचिव सतवीर शर्मा, प्रेम दत्त शर्मा, लाल सिंह, विजय वत्स, संजीव अत्री, डीडी नगर, ब्रह्मदत्त शर्मा, महेंद्र वशिष्ठ, मुकेश वर्मा, अशोक गौतम, निब्रास अहमद, संदीप पाराशर, अरविंद छाबड़ी, मनवीर भडाणा, विजय कुमार, सरूप सिंह आदि के साथ मिलकर ध्वजारोहण किया.

इस अवसर पर सभी लोगों ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया, इस अवसर पर देशभक्ति के नारे भी लगाए गए.

एडवोकेट राजेश खटाना की बड़ी उपलब्धि, पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के कॉपरेटिव सदस्य नियुक्त

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Advocate Rajesh Khatana of Faridabad appointed as Cooperative Member of Punjab and Haryana Bar Council on 10 June 2021.

फरीदाबाद: पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन मनिंदर जीत यादव ने लॉ भवन चंडीगढ़ में Advocate Rajesh Khatana पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के कॉपरेटिव सदस्य नियुक्त किया गया। 

इस नियुक्ति पर Advocate Rajesh Khatana ने बार काउंसिल के सभी सदस्यों व एडवोकेट सलीम अहमद का आभार जताया। 

इस अवसर पर Advocate Rajesh Khatana ने कहाकि आज मै जिस भी स्थान पर हु इस नियुक्ति का सारा श्रेय साथी वकीलों को जाता है। उन्होंने कहाकि उन्हें जो पद सौंपा गया है वह उसे पूरी जिम्मेवारी सौंपी गई है उसे बखूबी निभाएंगे। जैसा भी कार्य बार काउंसिल सौंपेगी वह उसे ईमानदारी के साथ पूरा करेंगे। बार काउंसिल के सभी कल्याणकारी योजनाओं को सभी वकीलों तक पहुंचने का काम करेंगे तांकि सभी वकीलों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके.

बता दें Advocate Rajesh Khatana एनएसयूआई फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष, लीगल विभाग हरियाणा युवा कांग्रेस के इंचार्ज, सदस्य चाइल्ड लेबर वेलफेयर बोर्ड रोजगार श्रम मत्रालय भारत सरकार ,सदस्य टेलीफोन अडवाइजरी कमेटी भारत सरकार,ग्रीवेंस कमेटी हरियाणा सरकार के सदस्य रहे चुके हैं और वर्तमान में हरियाणा में युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव के पद है। और उन्होंने बिजली बोर्ड नगर निगम हुड्डा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पेनल पर काम किया हुआ है। साथ ही वह जिला अदालत में वकालत के साथ गरीब लोगो की मदद के लिए तैयार रहते है। इस मौके एडवोकेट ब्रह्म प्रकाश, एडवोकेट रोहित बोकन, धर्मवीर खटाना मौजूद थे।

Advocate LN Parashar को समय पर सूचना ना देना MCF को पड़ा मंहगा, 20 हजार रुपये का लगा जुर्माना

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Advocate LN Parashar says SPIO put fine on Faridabad Nagar Nigam (MCF) for not giving Information on fixed time.

Faridabad News, 8 June: सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी न देने पर फरीदाबाद नगर निगम पर राज्य सूचना आयोग ने 20 हज़ार का जुर्माना लगाया। यह जानकारी बार एसोशिएशन के पूर्व प्रधान एवं न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के अध्यक्ष Advocate LN Parashar ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। 

Advocate LN Parashar ने बताया की 16 अगस्त 2018 को भूमि की चकबंदी के  संबंध मे नगर निगम से जानकारी मांगी थी। लेकिन नगर निगम उन्हें जानकारी देने की बजाए लगातार टरकाता रहा। जिससे परेशान होकर उन्होंने इसकी अपील राज्य सूचना आयोग से की। जिस पर राज्य लोक सूचना अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए नगर निगम पर 20 हजार का जुर्माना लगाया। 

Advocate LN Parashar ने बताया कि सरकारी विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए सन् 2005 में सूचना का अधिकार आम जनता को दिया गया था। लेकिन आज भी सरकारी विभाग मे बैठे कुछ आधिकारिक सूचनाओं को जनता से छुपाना चाहते हैं। जिसके कारण आम आदमी तक सूचना नही पहुंचा पाती। इस सूचना के लिए उन्हें काफी लंबा संघर्ष करना पड़ा। फिर भी अधिकारियों ने उन्हें जानकारी नही दी। जिसके कारण उन्हें राज्य सूचना आयोग में अपील करनी पड़ी। आयोग के निर्देश पर भी जब निगम ने जानकारी नहीं दी तो आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए फरीदाबाद नगर निगम पर 20 हजार का जुर्माना लगाया। ये जुर्माना अधिकारियों के वेतन से काटा जाएगा।

Advocate LN Parashar ने कहा कि नगर निगम के कारण फरीदाबाद शहर विकास में पिछड़ता जा  रहा है। तमाम बड़े घोटालों की ख़बरें नगर निगम से ही आतीं हैं और अरावली पर भूमाफियाओं ने जंगल नष्ट कर बड़े-बड़े महल नगर निगम की मेहरबानी से ही बना लिए। उन्होंने कहा नगर  निगम का जोर गरीबों पर ही चलता है। बड़े लोगों के गलत  कामों में निगम अधिकारियों की मिली भगत होती है। 

Creative Lawyers Front & DLSA ने किया ब्लड डोनेशन कैम्प का आयोजन, वकीलों में दिखा गजब का उत्साह

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फरीदाबाद, 28 सितम्बर: क्रिएटिव लायर्स फ्रंट व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में सैक्टर 12 स्थित  लायर्स चैंबर परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 

शिविर में विशेष अतिथि के रूप में जिला न्यायाधीश श्री दीपक गुप्ता व मुख्य अतिथि के रूप श्री मंगलेश कुमार चौबे (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) उपस्थित रहे।  

शिविर में 4 न्यायाधीशों सहित अधिवक्ताओं द्वारा 91 यूनिट रक्त दान किया गया। फ्रंट के संस्थापक अधिवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि रक्त अमूल्य है, एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान तीन लोगों का जीवन बचाने के काम आता है। रक्त किसी फैक्ट्री में नहीं बनता अतः रक्त को लड़ाई झगड़े में बर्बाद ना करके नियमित अंतराल पर दान करते रहना चाहिए। 

शिविर संयोजक अधिवक्ता दीपशिखा ने बताया कि शिविर में महिला अधिवक्ताओं ने भी बढ चढकर भाग लिया। 

इस अवसर पर अधिवक्ता मनोज शर्मा, दीपशिखा, अवधेश शर्मा, राजू त्यागी, योगेश भारद्वाज, अरविंद छावरी, हेमराज कपासिया, संगीता भाटी, संदीप पाराशर, सतवीर शर्मा, विजय भारद्वाज, नरेन्द्र पाराशर (महासचिव- जिला बार एसोसिएशन), संजीव चौधरी (प्रधान-जिला बार एसोसिएशन) उपस्थित रहे।