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फरीदाबाद में लगेगी 'राष्ट्रीय लोक अदालत', 13 जजों की बेंच करेगी केसों का निपटारा

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फरीदाबाद, 13 मई। जिला विधिक सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कुणाल गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 13 जजों की बेंच न्यायिक परिसर में बनाई गई है। जिनमें लोगों की आपसी सहमति से केसो का निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 14 मई शनिवार को प्रात: 10 बजे स्थानीय  न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण व आपसी सुलह समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण करा सकते हैं।

डालसा सचिव एवं सीजेएम कुनाल गर्ग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों की सुनवाई करने के लिए 13 बैंच न्यायिक परिसर स्थापित किए गए हैं। जहां केसों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन 13 बैंचो पर न्यायधीश व लीगल सेवा प्राधिकरण द्वारा बनाई की टीमें आमजन के कसों की सुनवाई करेंगी।

इनमें ट्रिब्यूनल राजेश कुमार की अदालत में मोटर दुर्घटना के केसों, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज की अदालत में भी मोटर दुर्घटना के केसों, अतिरिक्त प्रधान जज संजय कुमार शर्मा की अदालत में फैमिली कोर्ट के केसों, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ आशु संजीव की अदालत में लेबर के केसों का निपटान आपसी सहमति से करवाया जाएगा।  एडी सीजीएम हरीश गोयल की अदालत में एमसीएफ, सिविल और क्रिमिनल केस, जुडिशल मैजिस्ट्रेट संजय तुरकिया, जुडिशल मैजिस्ट्रेट देवेंद्र सिंह, जुडिशल मैजिस्ट्रेट कुमारी रूपम, जुडिशल मैजिस्ट्रेट तरुण चौधरी, जुडिशल मैजिस्ट्रेट अमित नेन, जुडिशल मैजिस्ट्रेट कुमारी चावी गोयल की अदालत में ट्रैफिक चालान के केसों का निपटान आपसी समझौते से किया जाएगा। इसी प्रकार जुटी जुडिशल मैजिस्ट्रेट विशेष गर्ग की अदालत में एन आई एक्ट के केसों और पीएम जेजेबी महेंद्र सिंह की अदालत में सभी केसों का निपटारा लोगों की आपसी सहमति से किया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुनाल गर्ग ने  जानकारी देते हुए आगे  बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पंचकूला के निर्देशानुसार व जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाईएस राठौड़ की अध्यक्षता में 14 मई  को राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर दुर्घटना मुआवजा, चैक बाऊस, दीवानी मामले, बिजली के मामले व अन्य मामलो का मोके पर ही निपटारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोक अदालत के माध्यम से विचाराधीन विवादों का निपटारा जल्द कराया जा सकता है। लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए गए मामलों में आगे कोई अपील/पुनरीक्षण दायर नहीं की जा सकती।

राष्ट्रीय लोक अदालत में केसों का निपटान आपसी सहमति से करवाया जाता है। जिससे  समय व धन की बचत होती है। गर्ग ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण फरीदाबाद ने एक हेल्पलाइन नम्बर चलाया हुआ है। जिस पर आमजन किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यलय में मिल सकते हैं। 

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