गुरुग्राम: अपराध शाखा सेक्टर 31 और थाना सदर ने 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी फोन पर खुद को बैंक कर्मचारी बताकर लोगों से उसके बैंक खातों की जानकारी, ओ.टी.पी., पिन नम्बर प्राप्त करने, ए.टी.एम. बूथ में पी.ओ.एस मशीन में कार्ड रीडर को लगाने, आमजन के बैंक खातों/डेबिट/क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने, ए.टी.एम. कार्ड क्लोन तैयार करने तथा फर्जी सिम की सहायता से ई-वैलेट में पैसे लोड करके धोखाधङी से पैसे निकालने की वारदातों को अंजाम देते थे.
पुलिस टीम ने आरोपियों के कब्जा से कुल 209 फर्जी सिम कार्ड (एयरटेल, वोडाफ़ोन व आइडिया), एक कार्ड राइटर मशीन, 02 लैपटाप, कुल 159 क्लोन किए बैंक के ब्लैंक बैंक क्रेडिट/डेबिट टाइप प्लास्टिक कार्ड, धोखाधड़ी से कमाए गए कुल 5,00,1,200 रुपयों की नगदी, 04 मोबाईल फोन व 01 फॉरचुनर गाङी बरामद की है।
जाँच में सामने आया है कि आरोपियों ने इस प्रकार की धोखाधङी की अनगिनत वारदातों को अन्जाम दे चुके हैं, आरोपियों को पुलिस हिरासत रिमाण्ड पर लेकर अन्य साथी आरोपियों, वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ करते हुए बरामदगी का प्रयास किया जाएगा।
दिनांक 16.03.2020 को अभियोग संख्या 227 दिनांक 16.03.2020 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 34 IPC & 66,66D आई.टी.एक्ट थाना सदर, गुरुग्राम में आमजन को बैंक का कर्मचारी बनकर फोन के द्वारा संपर्क करके उनके बैंक खातों की जानकारी व ओटीपी/पिन नंबर प्राप्त करके, पीओएस मशीन के माध्यम से एटीएम बूथ मे पीओएस मशीन में कार्ड रीडर को लगाकर आमजन के बैंक खातो/डेबिट/क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराकर खाली प्लास्टिक कार्ड पर मगनेट टेप लगाकर व कार्ड राइटर की सहायता से उन सभी कार्ड का एटीएम कार्ड क्लोन तैयार करके तथा फर्जी सिम की सहायता से ई-वैलट (पेटिम व मोबिक्विक) मे पैसे लोड करके धोखाधड़ी से पैसे निकाल लेने के सम्बन्ध में अंकित किया गया।
इस अभियोग मे नवीन कुमार SHO थाना सदर, गुरुग्राम व अपराध शाखा सैक्टर-31, गुरुग्राम की पुलिस टीमों ने संयुक्त कार्यवाही करते हुए अपने गुप्त सुत्रों की सहायता से, अपनी समझबुझ से व पुलिस तकनीकी की सहायता से उक्त अभियोग में विभिन्न माध्यमों से आमजन के साथ धोखाधङी करने की वारदातों को अन्जाम देने वाले निम्नलिखित 04 आरोपियों को कल दिनांक 16.03.2020 को ताऊ देवीलाल स्टेडियम, गुरुग्राम के पास से 01 फॉरचुनर गाङी सहित काबू करने में बङी सफलता हासिल की हैः-
1. अंकुर पँवार पुत्र श्री साधू सिंह निवासी मकान नंबर 386, गाँव खरक कलाँ, तहसील व जिला भिवानी हाल निवासी मकान नंबर ओडी 94, मालिबू टाउन, सैक्टर-47, गुरुग्राम।
2. अमित कुमार पुत्र श्री धर्मवीर सिंह निवासी मकान नंबर 19 सी, गली नंबर-08, न्यू गोपाल नगर, नजफगढ़, न्यू दिल्ली हाल निवासी मकान नम्बर डी-10, तृतीय तल, रोजवूड सिटी, गुरुग्राम, हरियाणा।
3. जोगिंद्र कुमार पुत्र श्री महेंद्र सिंह निवासी मकान नंबर 121, गाँव सांवड जिला भिवानी हाल निवासी मकान नम्बर 201, कृष अपपार्टमेंट, सैक्टर-73, नोएडा उत्तर-प्रदेश।
4. हिम्मत सिंह पुत्र श्री सतबीर सिंह निवासी मकान नंबर-48, शिव मंदिर के सामने सैक्टर-37 डी, गाड़ोली कलाँ, जिला गुरुग्राम, हरियाणा।
सभी आरोपियों को उपरोक्त अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि उक्त आरोपी अंकूर व अमित पहले अपने एक अन्य साथी अनील डागर के साथ मिलकर दिल्ली में एक फर्जी कॉल सैन्टर चलाकर उपरोक्त प्रकार की वारदातों को अन्जाम देने थे, किन्तु इनके साथी अनील डागर को मुम्बई पुलिस द्वारा इस प्रकार की धोखाधङी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद इन दोनों आरोपियों अंकूर व अमित ने अपने साथ उक्त दोनों आरोपियों जोगिन्द्र कुमार व हिम्मत सिंह को अपने साथ मिला लिया और जनवरी-2020 में गुरुग्राम के माल्वी टॉऊन, सैक्टर-47, गुरुग्राम में एक मकान किराए पर लिया और इस प्रकार की वारदातों को अन्जाम देने लगे।
आरोपियों से पुलिस पूछताछ में यह भी ज्ञात हुआ कि इन्हें खुद याद नही है कि ये इस प्रकार की कितनी वारदातों को अन्जाम दे चुके है।
आरोपियों द्वारा इस प्रकार की धोखाधङी करने में प्रयोग किए गए, कुल 209 फर्जी सिम कार्ड (एयरटेल, वोडाफ़ोन व आइडिया), एक कार्ड राइटर मशीन, 02 लैपटाप, कुल 159 क्लोन किए बैंक के ब्लैंक बैंक क्रेडिट/डेबिट टाइप प्लास्टिक कार्ड, धोखाधड़ी से कमाए गए कुल 5,0,1,200 रुपयों की नगदी, 04 मोबाईल फोन व 01 फॉरचुनर कार बरामद किए गए है।
आरोपियों को आज दिनांक 17.03.2020 को माननीय अदालत के सम्मुख पेश करके पुलिस 3 दिन का हिरासत रिमाण्ड पर लिया है ।
पुलिस हिरासत रिमाण्ड के दौरान आरोपियों से अन्य साथी आरोपियों, अन्य वारदातों के बारे में गहनता से पूछताछ करते हुए की जाएगी बरामदगी। अभियोग अनुसंधानाधीन है।