फरीदाबाद, 22 मार्च: कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन को रोकने के लिए फरीदाबाद को लॉकडाउन कर दिया गया है, पब्लिक को सिर्फ जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकलने की परमिशन दी जाएगी और निठल्ला घूमने वालों पर कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस से मिली सूचन के अनुसार - दिनांक 22 मार्च 2020 को हरियाणा सरकार ने हरियाणा के 7 जिलों को लोक डाउन किया है जिसमें फरीदाबाद जिला भी शामिल है यह सभी जिले 31 मार्च 2020 तक लॉक डाउन किए गए हैं।
पुलिस आयुक्त ने सभी थाना प्रभारी चौकी इंचार्ज को लॉक डाउन से संबंधित हरियाणा सरकार द्वारा पारित किए गए आदेशों का पालन कराने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं।
पुलिस आयुक्त ने कहा सरकारी कार्यालय जैसे कि स्वास्थ्य विभाग, बिजली बोर्ड, नगर निगम, इत्यादि लोगो को मूलभूत सेवाएं उपलब्ध करवाने एवं कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस तैनात रहेगी।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, बैंक, एवं अन्य मूलभूत सेवाएं जैसे दूध की दुकान, किराने की दुकान, फल एवं सब्जी की दुकान। बीमार को हॉस्पिटल लाना ले जाना के अलावा इन मूलभूत सुविधाओं से संबंधित सर्विस में लगे हुए लोग स्वास्थ विभाग के कर्मी, पुलिसकर्मी, पत्रकार बिजली विभाग के कर्मी, फायर ब्रिगेड के कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी। मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने वाले लॉजिस्टिक वाहन इत्यादि पर रोक नहीं रहेगी।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिन लोगों के पास बाहर निकलने से संबंधित कोई ठोस वजह नहीं होगी तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सरकारी जरूरी विभाग आप सभी की सेवाओं में तैनात रहेंगे।
पुलिस आयुक्त ने कहा है कि सरकार ने यह आदेश कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जारी किए है ताकि आप सभी स्वस्थ रहें।
पुलिस आयुक्त ने कहा कि आज 22 मार्च को जनता द्वारा जनता कर्फ्यू लगाया गया था लेकिन अब लॉक डाउन किया जा चुका है जिसमें उल्लंघन करने वालो के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
कोरोना वायरस पर जीत हासिल करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लिए गए फैसले का पालन करें।
फरीदाबाद पुलिस आपकी सुरक्षा एवं सहयोग में तैनात है।
Jai hind
ReplyDeleteNobody taking the seriousness of this pandemic.
ReplyDeleteJai hind
ReplyDeleteSabka saath
Corona virus ka vinash