फरीदाबाद, 9 नवंबर: फोन छीनकर भागने वालों के खिलाफ पुलिस IPC 379B के तहत कानूनी कार्यवाही करती है, यह एक गैर-जमानती अपराध है और कानून में अपराधियों को 10 साल की सजा का प्रावधान है, कई बार आसानी से लोवर कोर्ट में जमानत नहीं मिलती और हाईकोर्ट से जमानत मिलती है फिर से कम से कम 5 - 6 महीनें जेल में गुजारने के बाद ही जमानत मिलती है.
फरीदाबाद पुलिस ने ऐसे ही मामले में 2 दिन पहले छीना गया फोन बरामद करते हुए ट्विटर पर लिखा - दो दिन में फ़ोन वापस मिलने की ख़ुशी! कुछ लोग फ़ोन ख़रीदने नहीं, छीनने में विश्वास रखते हैं। उन्हें नहीं पता कि इस में महीनों बेल नहीं होती, दस साल तक की सजा हो सकती है। कोई निरा मूर्ख ही ऐसी हरकत कर सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें।
दो दिन में फ़ोन वापस मिलने की ख़ुशी! कुछ लोग फ़ोन ख़रीदने नहीं, छीनने में विश्वास रखते हैं। उन्हें नहीं पता कि इस में महीनों बेल नहीं होती, दस साल तक की सजा हो सकती है। कोई निरा मूर्ख ही ऐसी हरकत कर सकता है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। pic.twitter.com/DKbkoYGmNJ
— Faridabad Police #PeoplesPolice (@FBDPolice) November 9, 2020
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले स्नैचिंग को सरकार गंभीरता से नहीं लेती थी लेकिन जब स्नैचिंग के अपराध बढ़ने लगे तो सरकार ने इसमें बड़ी सजा का प्रावधान बना दिया, अधिकतर अपराधियों को पता नहीं है कि स्नैचिंग की वारदात चाहे मोबाइल छीनना हो, चैन छीनना हो, पर्स छीनना हो या गाडी की चाबी छीनना हो, सभी में कई महीनों की जेल के बाद ही जमानत और केस हारने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है.
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