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दुकानों को खोलने को लेकर पुलिस कमिश्नर ने जनता को दी ये हिदायत, पढ़ें

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फरीदाबाद, 25 अप्रैल: फरीदाबाद में दुकानों को खोलने को लेकर पुलिस कमिश्नर केके राव ने दिशा निर्देश और हिदायत जारी की है.

*ग्रामीण क्षेत्र में (मॉल को छोड़कर) सभी दुकानों को खोलने की दी गई अनुमति।*
  
*शहर में भी सभी स्टैंडअलोन दुकाने, पड़ोस की दुकाने और आवासीय क्षेत्रों की दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।*

पुलिस आयुक्त श्री केके राव ने नई गाइडलाइन के मुताबिक थाना,चौकी प्रभारियों को दुकानों को खोलने की अनुमति के संबंध में दिए दिशा-निर्देश।

निर्देशों के अनुसार *ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है।* 

*इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में, सभी स्टैंडअलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसरों में  दुकाने खोलने की अनुमति है।*

*परन्तु बाजार व बाजार स्थित कंपलेक्स में दुकानें तथा मॉल मे (एसेंशियल कमोडिटी  जैसे राशन, किरयाना, फल, सब्जी, दूध, ब्रेड इत्यादी की दुकानों को घोडकर) अन्य दुकाने खोलने की अनुमति नहीं है।* 

*इसके अलावा ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के लिए अनुमति जारी रहेगी।*

उन्होंने बताया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए निर्दिष्ट अनुसार शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर पाबंदी रहेगी।

*उन्होंने बताया कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जो एरिया कंटेनमेंट जॉन घोषित किए गए हैं, उनमें संशोधित दिशा निर्देशों अनुसार दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी।*

*इसके अलावा पुलिस आयुक्त ने बताया कि पलंबर, इलेक्ट्रीशियन, कूलर पंखे की दुकानें, मकैनिक की दुकानें, हाईवे पर ढाबे, कंस्ट्रक्शन इत्यादि के लिए छूट रहेगी।*

रॉ मैट्रियल लाने ले जाने से संबंधित ट्रांसपोर्ट एवं जरूरी चीजों के लिए पहले की तरह छूट रहेगी।

आवश्यक चीजों से संबंधित गाड़ियों के आने जाने के लिए छूट रहेगी। इन चीजों में किसी भी तरह की कोई फेरबदल नहीं की गई है।

लॉक डाउन 3 मई तक जारी रहेगा इस दौरान किसी को भी अनावश्यक रूप से रोड पर घूमने की अनुमति नहीं होगी।
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