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30 अप्रैल तक जमा करवा दें लाइसेंसी हथियार, वरना दर्ज की जाएगी FIR, लाइसेंस होगा रद्द: CP

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फरीदाबाद: पुलिस कमिश्नर न निर्देश दिए हैं कि फरीदाबाद के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को सूचित किया जाता है कि 30 अप्रैल तक अपना शस्त्र जमा कराएं.

ना कराने पर ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्यवाही कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे।

पुलिस कमिश्नर द्वारा दिए गए सन्देश के मुताबिक़ - चुनाव के घोषणा होने के बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू की जा चुकी है। इस संबंध में जिला चुनाव अधिकारी एवं जिलाधिश अतुल कुमार द्विवेदी के द्वारा धारा 144 के आदेश हो चुके है।

पुलिस आयुक्त संजय कुमार के निर्देश पर सभी शस्त्र लाइसेंस धारको को सूचित किया जाता है  की वह अपने शस्त्र को दिनांक 30 अप्रैल 2019 तक जमा कराएं।

कुछ शास्त्र धारको ने अभी तक निर्देश/ सुचना की पालना नहीं की है अतः उन सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को सूचित किया जाता है जिन्होंने अभी तक अपने लाइसेंस अपने नजदीकी थाना या रजिस्टर्ड गन हाउस मे जमा नहीं कराए हैं। उनके खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज कर उनके लाइसेंस कैंसिल किए जाएंगे।

पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने कहा की, चुनाव के दौरान जिले में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। इसके साथ ही जिला एवं पुलिस प्रशासन की यह जिम्मेवारी है कि चुनाव के दौरान सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों के हथियार जमा कराए जाए। जिससे आमजन निडर और निष्पक्ष रूप से अपने मत का प्रयोग कर सके।

आचार संहिता के नियमों की उल्लंघना करने वाले शस्त्र लाइसेंस धारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
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