फरीदाबाद, 15 मार्च। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने राजनीतिक दलों का आह्वान किया है कि वे लोकसभा आम चुनाव के लिए अपने बूथ स्तर एजैंटों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएं। भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार सभी राजनीतिक दलों को अपने बूथ स्तर एजैंटों की सूची उपलब्ध करवानी होती है, ताकि आगामी कार्रवाई की जा सके।
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार 18 व 19 वर्ष के ऐसे युवा जिनका नाम अभी तक मतदाता सूचियों में दर्ज नही है, वे सभी आगामी 12 अप्रैल तक अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करवाने के लिए आवेदन जमा करवा सकते हैं।
इस अवधि के उपरांत नए वोट बनवाने के लिए कोई आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा इस आयु वर्ग के युवाओं विशेषकर लड़कियों को चुनाव प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को मतदान प्रक्रिया में शामिल करके लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके।
उन्होंने बताया कि मतदाता को वोट डालने के बाद वीवीपैट से कोई पर्ची नही मिलती। कोई भी मतदाता वीवीपैट पर्ची को छू नही सकता है, हालांकि मतदाता को एक पारदर्शी स्क्रीन के पीछे यह पर्ची 7 सैकेंड तक दिखती रहती है और आखिर में यह पर्ची वीवीपैट के मुहर बंद डिब्बे में चली जाती है। कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके वीवीपैट अर्थात वोटर वैरीफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर उस द्वारा डाले गए मत को 7 सैंकड तक देखकर यह पता लगा सकता है कि उस डाला गया मत संबंधित उम्मीदवार के पक्ष में गया है।
किसी संदेह की स्थिति में इन पर्चियों की मतगणना भी की जा सकती है। जिला प्रशासन द्वारा गत दिनों फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में संशोधन हेतू प्राप्त सभी दावे एवं आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार 18 व 19 वर्ष के ऐसे युवा जिनका नाम अभी तक मतदाता सूचियों में दर्ज नही है, वे सभी आगामी 12 अप्रैल तक अपने नाम मतदाता सूचियों में दर्ज करवाने के लिए आवेदन जमा करवा सकते हैं।
इस अवधि के उपरांत नए वोट बनवाने के लिए कोई आवेदन स्वीकार नही किया जाएगा। निर्वाचन आयोग द्वारा इस आयु वर्ग के युवाओं विशेषकर लड़कियों को चुनाव प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों को मतदान प्रक्रिया में शामिल करके लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके।
उन्होंने बताया कि मतदाता को वोट डालने के बाद वीवीपैट से कोई पर्ची नही मिलती। कोई भी मतदाता वीवीपैट पर्ची को छू नही सकता है, हालांकि मतदाता को एक पारदर्शी स्क्रीन के पीछे यह पर्ची 7 सैकेंड तक दिखती रहती है और आखिर में यह पर्ची वीवीपैट के मुहर बंद डिब्बे में चली जाती है। कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके वीवीपैट अर्थात वोटर वैरीफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेल पर उस द्वारा डाले गए मत को 7 सैंकड तक देखकर यह पता लगा सकता है कि उस डाला गया मत संबंधित उम्मीदवार के पक्ष में गया है।
किसी संदेह की स्थिति में इन पर्चियों की मतगणना भी की जा सकती है। जिला प्रशासन द्वारा गत दिनों फोटोयुक्त मतदाता सूचियों में संशोधन हेतू प्राप्त सभी दावे एवं आपत्तियों का निपटारा कर दिया गया है.
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