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डबुआ मंडी में फायरिंग करने वाले शराब-ठेकेदार के गुर्गों पर से हटेगी धारा 307, पढ़ें क्यों

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फरीदाबाद, 10 मई: 9 मई को डबुआ मंडी में शराब ठेकदार के गुर्गों ने फायरिंग की थी जिसके बाद मंडी में दहशत का माहौल पैदा हो गया था, फायरिंग के बाद दो पक्षों में काफी देर तक मारपीट और कहासुनी होती रही, पुलिस को सूचना देने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी. इस मामले में सारन थाने में FIR न0 356/18 धारा 148, 149, 307 आई.पी.सी. व 25/54/59 आर्म एक्ट के अधीन दर्ज हुई.

इस मामले में फौजी रतन सिंह, कर्मवीर, कुलदीप, शिव कुमार, दिनेश, सुनील जैन को गिरफ्तार किया गया है, अब खबर आ रही है कि आरोपियों के खिलाफ लगी धारा 307 हटाएगी क्योंकि यह जानलेवा हमला करने की धारा है जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मंडी में दो पक्षों में विवाद के समय लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की गयी थी.

शिकायतकर्ता सुनील कुमार के मुताबिक़ आरोपी - फौजी रत्न सिंह पुत्र सूरत, कर्मवीर पुत्र होशियार सिंह, कुलदीप पुत्र वेद सिंह निवासीगण एफ-77 एन.आई.टी फरीदाबाद, शिव कुमार पुत्र प्रेमचंद निवासी मकान नं0 एफ-22 डी.एल.एफ सेक्टर - 10, दिनेश पुत्र आनंद निवासी मकान नं0 1ए/86 एन.आई.टी फरीदाबाद, सुनील जैन पुत्र रतीराम जैन निवासी ओल्ड फरीदाबाद द्वारा शिकायतकर्ता के साथ मारपीट करने, जान से मारने की कोषिश की थी।

अब इस मामले में जान से मारने की कोशिश वाली धारा 307 को हटाया जाएगा. आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है. धारा 307 हटने के बाद उन्हें आसानी से जमानत मिल जाएगी.
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