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कारण बताइये IAS संजय जून जी, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट की कार्यवाही क्यों ना की जाय: HC

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फरीदाबाद, 3 अगस्त: फरीदाबाद डिवीज़न के कमिश्नर IAS संजय जून को अनंगपुर गाँव की जमीन के कंसोलिडेशन के एक मामले में पंजाब और  हरियाणा हाईकोर्ट से कारण बताओ नोटिस मिला है जिसमें पूछा गया है कि उनके खिलाफ Contempt of Court Act के तहत कार्यवाही क्यों ना शुरू की जाय। 

संजय जून की अनुपस्थिति में  हरियाणा के DAG पवन कुमार लोंगिया ने हाईकोर्ट का नोटिस प्राप्त किया और जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से कुछ समय मांगा जिसके बाद अगली तारीख 22 अगस्त 2022 को निर्धारित की गयी है। 

अनंगपुर निवासी दिनेश भड़ाना और अन्य की तरफ से अधिवक्ता उमंग गोयल और तरंग गोयल हाईकोर्ट में पेश हुए। अधिवक्ता उमंग गोयल ने बताया कि फरीदाबाद डिवीज़न के कमिश्नर संजय जून ने हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित तय समयसीमा में मामले में एक्शन नहीं लिया इसीलिए उन्होंने संजय जून के खिलाफ Contempt of Court की कार्यवाही शुरू की है। 

आपको बता दें क़ि 29/11/2011 को हाईकोर्ट ने इस मामले में एक आर्डर पास किया था जिसमें कहा गया था कि दिनांक 9/12/2021 को IAS संजय जून के समक्ष पार्टियां पेश होंगी और उसके बाद तीन महीनें के अंदर संजय जून इस मामले में निर्णय देंगे। 

दिनेश भड़ाना और अन्य द्वारा हाईकोर्ट में यह मामला 29/11/2011 को पुट-अप किया गया था। 



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Faridabad News

Haryana

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