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मार-पिटाई कांड, भाजपा नेता महेश गोयल के खिलाफ IPC 379B और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज

Faridabad Ballabhgarh City Thana lodge FIR No 185 against Mahesh Goel news in hindi

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फरीदाबाद, 21 मार्च: भाजपा नेता महेश गोयल और उनके कुछ अन्य साथियों के खिलाफ IPC की धारा 148, 149, 323, 379B, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है. मुकदमा नंबर 185, बल्लभगढ़ सिटी थाने में दर्ज हुआ है. पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें हाल में एक CCTV वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक भारत बिरमानी को कुछ लोग पीट रहे थे, पुलिस ने भारत बिरमानी के भाई अमित पुत्र वेदप्रकाश की शिकायत पर महेश गोयल, उनके दो भाइयों और 3-4 अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

शिकायत में लिखा गया है कि मैं चावला कॉलोनी में होटल चलाता हूँ, महेश गोयल हमारे पास आया और मेरे भाई भारत बिरमानी से गरमा गर्मी करने लगा, हमने उसे वहां से जाने के लिए कहा तो उन्होंने अपने दो भाइयों और 3-4 लड़कों को बुला लिया और हमारे साथ मारपीट की और मेरे भाई को गंभीर रूप से घायल कर दिया, हम उसे लेकर सरकारी अस्पताल गए तो महेश गोयल वहां भी आ गए और मारपीट की, उसके बाद हमने अपने भाई को मेट्रो हॉस्पिटल सेक्टर-16 में भर्ती कराया, वह इस वक्त ICU में हैं.

वारदात का वीडियो नीचे दिया जा रहा है - 
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