फरीदाबाद, 28 दिसंबर: फरीदाबाद पुलिस ने शहर में चल रही हजारों जुगाड़ गाड़ियों, जुगाड़ रिक्शा और जुगाड़ माल ढुलाई वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है.
पुलिस ने कहा - फ़रीदाबाद पुलिस इन जुगाड़ की गाड़ियों को ज़ब्त करेगी। एक, इसमें चोरी की मोटर साईकिल लगी होती है। दूसरे, ये चलती-फिरती यमदूत है। बेहतर होगा इसका इस्तेमाल बंद कर दें। 304A की जगह 304 IPC लगेगा।
फ़रीदाबाद #police इन जुगाड़ की गाड़ियों को ज़ब्त करेगी। एक, इसमें चोरी की मोटर साईकिल लगी होती है। दूसरे, ये चलती-फिरती यमदूत है। बेहतर होगा इसका इस्तेमाल बंद कर दें। 304A की जगह 304 IPC लगेगा। pic.twitter.com/HvMrC63jz2
— Faridabad Police #PeoplesPolice (@FBDPolice) December 28, 2020
पुलिस ने कहा कि 304A की जगह 304 IPC लगेगा। मतलब 304A जिसमें लापरवाही से ड्राइविंग से अगर दुर्घटना हो जाती है और किसी की मौत हो जाती है तो 304A के तहत कार्यवाही होती है जिसमें सिर्फ 2 साल की सजा का प्रावधान है, 304 IPC यानी मर्डर का केस दर्ज होगा जिसमें 10 साल से अधिक की सजा का प्रावधान है, अगर ऐसे वाहनों से किसी की मौत हो जाती है तो अब कड़ी सजा मिलेगी।
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