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हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की फीस-वसूली से परेशान अभिभावकों को हाईकोर्ट ने दी राहत, पढ़ें आदेश

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फरीदाबाद, 24 सितम्बर: हरियाणा में प्राइवेट स्कूलों की फीस वसूली से परेशान अभिभावकों को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल राहत दी है, प्राइवेट स्कूलों को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज नहीं वसूलने के  आदेश दिए गए हैं साथ ही सिर्फ 50 पर्सेंट एनुअल चार्ज वसूलने के आदेश दिए गए हैं. 

इससे पहले पंजाब स्कूलों के लिए दिए गए एक आदेश को हरियाणा के लिए भी रेफर कर दिया गया था जिसकी वजह से प्राइवेट स्कूलों ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ट्रांसपोर्टेशन फीस और एनुअल चार्ज वसूलना शुरू कर दिया जिसकी वजह से जनता परेशान हो गयी.

इस आदेश को फिर से चैलेंज दिया गया जिसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के निजी स्कूलों के लिए इंटरिम आर्डर दिया है, आगामी 1 अक्टूबर 2020 को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद फाइनल आदेश आ सकता है, फिलहाल हाईकोर्ट का यही आदेश लागू रहेगा। देखिये आर्डर की कॉपी - 

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