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दुकानदारों को बड़ी रहत, MHA ने 'दूकान खोलने के आर्डर' में किया एक बड़ा करेक्शन, पढ़ें

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फरीदाबाद, 25 अप्रैल: गृह मंत्रलाय ने 24 अप्रैल को देर रात दुकानें खोलने की परमीशन दी थी लेकिन सिर्फ Shops & Establishment Act के अंतर्गत रजिस्टर्ड दुकानों को ही खोलने की परमीशन दी गयी थी लेकिन अब MHA ने आर्डर में बदलाव करते हुए यह शर्त हटा ली थी, ऐसा शायद इसलिए किया है क्योंकि अधिकतर छोटी दुकानें Shops & Establishment Act के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं होतीं।

सबसे पहले तो ये जान लीजिये कि कन्टेनमेंट जोन/ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई भी दूकान नहीं खुलेंगी।

क्या हैं दुकानें खोलने की शर्तें

पहली शर्त ये है कि अगर किसी दूकान में 10 आदमी काम करते हैं तो सिर्फ 5 आदमी काम करेंगे, मतलब सिर्फ 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही आ सकते हैं.

दूसरी शर्त ये है कि दुकानदार और कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य है और बिना मास्क लगाए व्यक्ति को दूकान के अंदर प्रदेश देना वर्जित है.

तीसरी शर्त ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है.

कौन सी दुकाने नहीं खुलेंगी

सिंगल और मल्टी ब्रांड माल्स में कोई भी दूकान नहीं खुलेगी।

नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के अंदर मार्किट काम्प्लेक्स में दुकानें ओपन नहीं होंगी, इन क्षेत्रों के बाहर ओपन हो सकती हैं.

नीचे पूरा आर्डर पढ़ें और समझें 

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