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दुकानें खोलने से पहले पढ़ें क्या हैं शर्तें, क्या है MHA का वास्तविक आर्डर, वरना फंसेंगे

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फरीदाबाद, 25 अप्रैल: गृह मंत्रलाय ने दुकानें खोलने की परमीशन दी है लेकन इसके लिए भी कुछ शर्ते हैं, कुछ लोगों ने बिना शर्तें पढ़ें ही अपनी अपनी दुकानें खोल दी हैं, कुछ लोगों ने सही तरीके से ख़बरें भी नहीं दी हैं इसलिए लोग भ्रमित हो गए हैं लेकिन हम आपको MHA के असली आर्डर के बारे में बता रहे हैं.

सबसे पहले तो ये जान लीजिये कि कन्टेनमेंट जोन/ हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोई भी दूकान नहीं खुलेंगी।

दूसरी शर्त ये है कि सिर्फ रजिस्टर्ड शॉप - मतलब जिन दुकानदारों ने अपनी दूकान का रजिस्ट्रेशन  Shops & Establishment Act के अंतर्गत कराया है सिर्फ वही लोग अपनी दुकानें खोल सकते हैं. जिन्होंने दूकान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे अपनी दुकानें ना खोलें वरना कानूनी कार्यवाही हो सकती है.

तीसरी शर्त ये है कि अगर किसी दूकान में 10 आदमी काम करते हैं तो सिर्फ 5 आदमी काम करेंगे, मतलब सिर्फ 50 फ़ीसदी कर्मचारी ही आ सकते हैं.

चौथी शर्त ये है कि दुकानदार और कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य है और बिना मास्क लगाए व्यक्ति को दूकान के अंदर प्रदेश देना वर्जित है.

पांचवी शर्त ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है.

सिंगल और मल्टी ब्रांड माल्स में कोई भी दूकान नहीं खुलेगी।

नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के अंदर मार्किट काम्प्लेक्स में दुकानें ओपन नहीं होंगी, इन क्षेत्रों के बाहर ओपन हो सकती हैं.

नीचे पूरा आर्डर पढ़ें और समझें 

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