फरीदाबाद, 25 अप्रैल: होम मिनिस्ट्री ने शॉपिंग माल्स को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने का आदेश दिया है लेकिन फरीदाबाद में इस आर्डर में थोड़ा सा बदलाव किया गया है क्योंकि फरीदाबाद रेड जोन में है. फरीदाबाद के DC से इस सम्बन्ध में आर्डर जारी किये हैं.
गाँवों में सभी दुकानें खुलेंगी क्योंकि गाँवों में अधिकतर जरूरी सामानों की दुकानें होती हैं लेकिन अगर गांव में शॉपिंग मॉल हुआ तो उसके अंदर की दुकानें नहीं खुलेंगी।
फरीदाबाद में मार्केट काम्प्लेक्स में दुकानें नहीं खुलेंगी। जैसे - NIT-1 की मार्किट, NIT-5 की मार्किट, सेक्टर की मार्किट, आदि. क्योंकि इन स्थानों पर काफी भीड़ भाड़ होती है. ऐसी कोई भी जगह जहाँ काफी भीड़ भाड़ होती है वहां दुकानें नहीं खुलेंगी।
फरीदाबाद में कॉलोनी और कस्बे के अंदर दुकानें खुलेंगी क्योंकि अधिकतर दुकानें जरूरी सामानों की होती हैं. इसके अलावा रिहायशी क्षेत्रों में भी सभी दुकानें खुलेंगी क्योंकि पब्लिक को अपने घरों के नजदीक सामानों की जरूरत होती है. इसके अलावा स्टैंडअलोन शॉप्स खुलेंगी - मतलब ऐसी दुकानें जो भीड़भाड़ से दूर हैं वो खुलेंगी।, नेबर शॉप्स खुलेंगी - ये दुकानें जो रिहायशी क्षेत्र के नजदीक हैं या पब्लिक के अगल बगल हैं. पडोसी शॉप भी बोल सकते हैं.
उपरोक्त सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, फेस मास्क लगाना भी जरूरी है, साथ ही सिर्फ 50 प्रतिशत कर्मचारी ही काम कर सकते हैं.
दुकानों को खोलने की टाइम लिमिट हटा ली गयी है, मतलब अब किसी भी समाय दूकान खोली और बंद की जा सकती है.
इसके अलावा यह भी कहा गया है कि E कॉमर्स कंपनियों को जरूरी सामान डेलिवर करने की परमीशन है. आर्डर में साफ़ साफ़ कहा गया है कि शराब की विक्री ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में नहीं होगी।
Bhai ji dukaan open krne ke liye kahi jagah khali h sampark kre 8400092509
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