फरीदाबाद, 21 फ़रवरी: फरीदाबाद के सेक्टर - 16 में कुछ वर्ष पहले एक नाबालिक को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था, इस मामले में फरीदाबाद कोर्ट ने अहम् फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को 20 - 20 साल की कैद और 47 - 47 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है, कोर्ट ने जुर्माने की रकम में से 1.35 लाख रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं.
क्या था मामला
यह मामला वर्ष 2016 का है. 28 फ़रवरी 2016 की रात करीब 9 बजे नाबालिक लड़की अपने घर के पीछे कपडे धो रही थी तभी दयालपुर निवासी मोनू उर्फ़ अनिल, सोनू और मोनू वहां पहुँच गए और पीड़िता को पकड़ लिया। पीड़िता के शोर मचाने पर तीनों ने उसका मुंह बंद कर लिया और कुछ दूर ले जाकर उसके साथ जबरन सामूहिक दुष्कर्म किया।
दोषियों के चंगुल से किसी तरह से पीड़िता ने अपनी जान बचाई और शोर मचाया, शोर सुनकर उसके परिवार वाले वहां पहुंच गए, मोनू और सोनू पीड़िता को धमकी देकर फरार हो गए जबकि अनिल को परिवार वालों ने पकड़कर जमकर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने दोषी को दूसरे दिन कोर्ट में पेश करके रिमांड में लिया और अन्य दोनों दोषियों की गिरफ्तारी की.
20 फ़रवरी को ट्रायल पूरा होने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र शर्मा ने इस मामले में फैसला सुनाया और तीनों आरोपियों को 20 - 20 साल की कैद की सजा सुनायी साथ ही 47 - 47 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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