फरीदाबाद, 21 फ़रवरी: हरियाणा राज्य में प्राइवेट पार्टियों एवं शादी समारोहों में शराब परोसना अब मंहगा हो गया है. हरयाणा सरकार ने 1 अप्रैल से 2020-21 आबकारी और कराधान नीति लागू करने का ऐलान किया है.
इस नीति के बाद समारोहों व् पार्टियों में शराब परोसने के लिए एक दिन में अस्थाई लाइसेंस के लिए फॉर्म L-12A को ऑनलाइन किया जाएगा।
पार्टी करने वालों ओके खुद ही विभाग में रजिस्टर करवाना होगा, वाणिज्यिक स्थानों में L-12A की लाइसेंस फीस 7500 रुपये तय की गयी है. इसके अलावा निजी स्थलों पर शराब परोसने के लिए 1000 रुपये की फीस देनी होगी।
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