फरीदाबाद, 26 सितम्बर: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत लेने वाले कम्पनी के मालिक व फर्जी जमानती/शिनाख्ती के खिलाफ़ कोर्ट ने मुक़दमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
फरीदाबाद की एक अदालत ने मामले में दस्तावेजों में फर्जकारी करके कोर्ट के साथ फ्राॅड करने के आरोपी कम्पनी के मालिक, फर्जी जमानती व शिनाख्ती के खिलाफ़ थाना सेन्ट्रल पुलिस को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया है। तीनों आरोपियों ने कोर्ट में विचाराधीन एक मामले में शिकायतकर्ता कविता की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कापी की फर्जकारी कर उस पर अपना नाम चढाकर खुद को गाड़ी का मालिक बताते हुए मामले के आरोपी की कोर्ट में जमानत दी थी व आरोपी के बेटे ने ही उक्त जमानती की शिनाख्त भी की थी।
कविता ने जब अपनी गाड़ी को बेचने व आर टी ओ ऑफिस में नाम परिवर्तन के लिए फाइल लगाई तो उसे पता चला कि उसकी गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि उसने गाड़ी पर जमानत दे रखी है।
वहाँ से मामले की जानकारी प्राप्त करने के बाद कविता ने अधिवक्तागण मनोज शर्मा व मुकुंद कौशिक के जरिए कोर्ट में शिकायत दी जिस पर विचार करते हुए कोर्ट ने माना कि उक्त तीनों दोषियान ने हममशवरा होकर शिकायतकर्ता की गाड़ी के दस्तावेजों की फर्जकारी करके न सिर्फ शिकायतकर्ता के साथ वरन् कोर्ट के साथ भी फ्राॅड किया है व पुलिस को तीनों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए।
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