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EWS गरीबों को एडमिशन नहीं दे रहे प्राइवेट स्कूल, 1 हप्ते में कड़ा सबक सिखाएगी हरियाणा सरकार

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फरीदाबाद: फरीदाबाद के प्राइवेट स्कूलों को EWS कोटे के तहत खाली सीटों का व्योरा देने के लिए एक हप्ते का समय दिया गया है, अगर एक हप्ते में प्राइवेट स्कूलों ने सीटों का व्योरा नही दिया तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 134A सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लागू होता है, बदले में प्राइवेट स्कूल सरकार से सस्ती जमीनों के अलावा कई अन्य लाभ लेते हैं. नियमानुसार आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित बच्चों को दाखिला देना प्राइवेट स्कूल स्कूलों के लिए अनिवार्य है लेकिन पैसे कमाने की हवस में ये गरीब बच्चों को दाखिला नहीं देते.

अबकी बार सरकार ने प्राइवेट स्कूलों से सीधा बोल दिया कि इस बार आपको EWS कोटे के तहत खाली सीटों का ब्यौरा देना ही होगा और गरीब बच्चों को दाखिला देना होगा, इसके लिए बच्चों से आवेदन मांगे गए, हजारों बच्चों ने परीक्षा दी लेकिन अधिकतर प्राइवेट स्कूलों ने EWS सीटों का ब्यौरा नहीं दिया जिसकी वजह से गरीब बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है.

गरीब बच्चों के माँ-बाप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं, गरीबों की परेशानी देखते हुए हरियाणा सरकार का मौलिक शिक्षा निदेशालय सख्त हो गया है, प्राइवेट स्कूलों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया है कि एक हप्ते में खाली सीटों का ब्यौरा दें वरना सख्त कार्यवाही की गयी है, अगर खाली सीटों का ब्यौरा नहीं दिया गया तो सरकार यह समझेगी कि स्कूल नियमानुसार जरूरतमंद छात्रों को दाखिला देना नहीं चाहते हैं.

इस सम्बन्ध में मौलिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं मौलिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया हैं और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने वाले प्राइवेट स्कूलों की लिस्ट बनाने के आदेश दिए हैं.

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