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फरीदाबाद जिले में धारा - 144 लागू, चाकू-तलवार, भाला-बरछी, गोली-बंदूक से बना लें दूरी, पढ़ें

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फरीदाबाद, 9 अप्रैल। जिलाधीश अतुल कुमार द्विवेदी  ने लोकसभा आम चुनाव-2019 के मद्देनजर जिला में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लागू की है। इनकी अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में  शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रों, क्रिमिनल अधिनियम 1973 के तहत  धारा-144 लागू की गई है। इसके अंतर्गत आग्नेय  हथियार, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल चेन तथा हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली किसी भी प्रकार की वस्तु को सार्वजनिक स्थानों पर लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। 

उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस व ड्यूटी पर तैनात अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। सिख धर्म के प्रमाणिक अनुयायी म्यान में बंद कृपाण रख सकते हैं। यह आदेश फरीदाबाद  जिला की सीमा में लागू रहेंगे।

उन्होंने  आर्म एक्ट 1959 के तहत जिला के सभी लाइसेंस धारकों को अपने-अपने हथियार भी उनके संबोधित थानों के एसएचओ के पास जमा करवाने के निर्देश भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुरूप जारी किए हैं। यह निर्देश आदर्श आचार संहिता के समापन होने तक ज़ारी रहेंगे।
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