फरीदाबाद: फरीदाबाद महिला मोर्चा की अध्यक्ष अनीता शर्मा मानहानि मामले ने सीरियस मोड़ ले लिया है, इस मामले में आरोपी तीन पत्रकार और एक अन्य को आज फरीदाबाद सेक्टर 30 क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जहाँ से उन्हें दो दिन की पुलिस रिमांड में पूछताछ के लिए भेज दिया गया है.
इस मामले में अनीता शर्मा ने पत्रकार - संजय कपूर, नवीन धमीजा और नवीन गुप्ता और एक अन्य को आरोपी बनाया है. अनीता शर्मा की शिकायत के मुताबिक़ तीनों पत्रकारों ने जान बूझकर उनके दामन पर कीचड उछालने की कोशिश की और झूठी खबर पोर्टल पर लिखकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सूरजकुंड थाने मेंआईपीसी की धारा 499 / 554 व 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।
बता दें कि आरोपियों पर चारों Bailable धाराएं लगी हैं, आज उन्हें अशोक कुमार की अदालत में पेश किया गया, आरोपी पक्ष के वकीलों ने कहा कि हमारे मुवक्किल पर Bailable धाराएं हैं इसलिए उन्हें जमानत दी जाए लेकिन पीड़ित पक्ष के वकील एलएन पाराशार ने जमानत का विरोध करते हुए तीन दिन के पुलिस रिमांड की मांग की जिसे मंजूर करते हुए माननीय जज ने चारों आरोपियों को दो दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया.
पुलिस रिमांड की क्या जरूरत
इस मामले में पुलिस रिमांड पर सवाल उठ रहे हैं, पुलिस ने कोर्ट में कहा कि उन्हें कई चीजें पंचकूला से जब्त करनी है जबकि खबर लिखने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल किया जाता है, सभी पत्रकार फरीदाबाद में ही रहते हैं इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस पंचकूला में क्या जब्त करने जाएगी.
Bailable धाराओं में जमानत क्यों नहीं
एक सवाल यह उठ रहा है कि आरोपियों पर तीनों धाराएं Bailable लगी हैं तो उन्हें कोर्ट में जमानत क्यों नहीं मिली, क्या फरीदाबाद में कोई अलग कानून की किताब चल रही है जिसमें Bailable धाराओं में भी जमानत नहीं मिलती.
पीड़ित पक्ष के वकील एलएन पाराशर ने तर्क दिया था कि आरोपियों की अग्रिम जमानत जिला अदालत और हाई कोर्ट में कैंसिल कर दी गयी है इसलिए इन्हें जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जिसे न्यायाधीश अशोक कुमार ने माना और आरोपियों को जमानत देने के बजाय दो दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया. सोमवार को आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा जिसमें उनकी सजा या जमानत पर फैसला होगा.
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