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पलवल पुलिस की दमदार पैरवी से मिला पीड़िता को न्याय, बला'त्कारी सलीम को हुई 20 साल जेल की सजा

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पलवल पुलिस की दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी से नाबालिग पीड़िता को न्याय मिला है, अदालत ने बलात्कारी सलीम को 20 साल कठोर कारावास की सजा और 50 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना न भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटना पड़ेगा। पलवल पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक ( SP ) राजेश दुग्गल द्वारा जिला पलवल के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पोस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें साथ ही महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें। 

इन निर्देशों की पालना के परिणाम स्वरूप पलवल पुलिस द्वारा की गई दमदार एवं उत्कृष्ट पैरवी पर नाबालिग पीड़िता के साथ बलात्कार एवं मामले को किसी को बताने की एवज में जान से मारने की धमकी मामले में आरोपी सलीम बादशाह पुत्र हसनु निवासी घासेड़ा थाना सदर नूह जिला नूह को महेश कुमार स्पेशल कोर्ट/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोस्को पलवल की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 06 पोस्को एक्ट के तहत 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व ₹ 50,000 जुर्माना तथा धारा 506 आईपीसी के तहत 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को 1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

मामले के अनुसार 7 मार्च 2018 को नाबालिक लड़की के पिता ने थाना महिला पलवल पुलिस को एक शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें आरोपी के द्वारा उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने जिस कारण नाबालिग लड़की गर्भवती हो गई व बताने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप थे। इस संबंध में थाना महिला पलवल पुलिस ने अभिलंब अभियोग संख्या 14/2018 धारा 376,506 आईपीसी व 6 पोक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध किया था। मामले की सुनवाई माननीय न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान पलवल पुलिस द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्ष्य व दमदार पैरवी से तथा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की दलीलों से माननीय न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। 

मामले में पलवल पुलिस के द्वारा बिना किसी विलंब के अभियोग अंकित किए गए। इसके बाद नाबालिग पीड़िता के माननीय मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान करवाए गए तथा जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के सम्मुख पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय ने अभियोग में सुनवाई करते हुए आरोपी को उक्त मामले में उपरोक्त सजा के सादर आदेश किए हैं। 

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Palwal

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