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फरीदाबाद में लागू हुई धारा 144, DC जितेंद्र यादव ने जारी किये आदेश

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बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर फरीदाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाने वाली माध्यमिक एवं वरिष्ठ माध्यमिक (नियमित, रि-अपीयर व ओपन स्कूल) परीक्षाओं के मद्देनजर जिलाधीश जितेंद्र यादव ने निषेधाज्ञा के आदेश जारी किए हैं। परीक्षाएं 30 मार्च से 27 अप्रैल तक जिला के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।

जिलाधीश जितेंद्र यादव  ने बताया कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किए गए हैं। अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेशों के तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर इकठ्ठा होने तथा परीक्षा के दिन फोटोस्टेट की दुकान खोलने पर भी पाबंदी रहेगी। उन्होंने आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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