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हरियाणा में लागू हुआ 'महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा', जानिए क्या है दिशानिर्देश


कोरोना वायरस के नए वैरिएंट के बढ़ते प्रकोप के कारण हरियाणा में एक बार फिर से नाईट कर्फ्यू लगा दिया है, ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने 25 दिसंबर 2021 से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है. सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधि 5 जनवरी 2022 तक बढा दी है.

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर लोगों की सुरक्षा के लिए एक जनवरी 2022 से पब्लिक सेक्टर से संबंधित संस्थानों में एंट्री के लिए वैक्सी-नेशन की दोनों डोज को अनिवार्य करने के साथ सार्वजनिक स्थलों व अन्य कार्यक्रमों में 200 से अधिक लोगों के एकत्र होने तथा रात्रि में 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया जाए। पढ़िए पूरा आर्डर



एक सरकारी आदेश में कहा गया है, 200 से अधिक लोग कहीं भी एकत्रित नहीं हो सकते है, आदेश में "नो मास्क नो सर्विस" का कड़ाई से पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। केवल फेस मास्क लगाए लोगों को ही सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सरकारी या निजी प्रतिष्ठानों में जाने की अनुमति होगी।  इसके अलावा जो वैक्सी-न का दोनों डोज नहीं लगवाया होगा, सार्वजनिक स्थानों ओर उसकी भी इंट्री बैन होगी।

हरियाणा में अब तक ओमीक्रॉन के छह मामले दर्ज किए गए हैं। उनमें से तीन गुरुग्राम के निवासी हैं, एयरपोर्ट स्क्रीनिंग में रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें 

सीधे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उन्होंने अभी तक हरियाणा में प्रवेश नहीं किया है। भारत में अब तक कुल 358 ओमाइक्रोन मामले सामने आए हैं।

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