फरीदाबाद, 27 जनवरी: जिला मजिस्ट्रेट यशपाल ने भारतीय किसान यूनियन द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन के मद्देनजर जिला में जिला ने किसी भी तरह के तनाव, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान, जनहानि की आशंका के चलते धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी तरह के तनाव, जनहानि व सार्वजनिक संपप्ति को नुकसान की आशंका के चलते भारतीय दंड संहिता की 1973 की धारा 144 के तहत जिला में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने, लाठी, जेली, तलवार, कुलहाड़ी व किसी भी तरह का आग्नेय अस्त्र लेकर चलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। यह आदेश 26 जनवरी 2021 से आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में ट्रेक्टर मार्च के लिए जाते समय कल फरीदाबाद में कुछ स्थानों पर उपद्रव करने का प्रयास किया गया, पुलिस ने हालात पर काबू कर लिया है लेकिन उपद्रवी तत्व कभी भी एक्टिव होकर उपद्रव मचा सकते हैं इसलिए प्रशासन ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकता है, इसीलिए एहतियातन जिले में धारा 144 लगाई गयी है.
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