फरीदाबाद, 21 दिसंबर: फरीदाबाद प्रशासन ने समारोहों में शामिल होने के नियम में थोड़ा सा बदलाव किया है, अब बंद स्पेस या हाल में अधिकतर 200 लोग इकठ्ठा हो हैं और कुल क्षमता के 50 पर्सेंट लोग इकठ्ठा हो सकते हैं.
इसी तरह से खुली जगह में अधिकतर 500 लोग इकठ्ठा हो सकता हैं और कुल क्षमता का 50 फ़ीसदी लोग इकठ्ठा हो सकते हैं. मतलब अगर 400 लोगों के शामिल होने की जगह है तो सिर्फ 200 लोग शामिल हो सकते हैं, अगर 1000 लोगों के शामिल होने की जगह है तो सिर्फ 500 लोग ही इकठ्ठा हो सकते हैं, अगर 2000 लोगों के इकठ्ठा होने की जगह है तो भी सिर्फ 500 लोग ही इकठ्ठा हो सकते हैं.
यह नियम सभी तरह के कार्यक्रमों जैसे - सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट पर लागू होगा। आयोजक को पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से परमीशन लेनी पड़ेगी, अनुमति मिलने पर ही कार्यक्रम के आयोजन किया जा सकेगा।
इन कार्यक्रमों में SOP यानी स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन करना पड़ेगा - जैसे - दो गज की दूरी, मास्क, सैनिटाजेशन, थर्मल स्कैनिंग आदि की व्यवस्था करनी पड़ेगी। पूरा आर्डर आप नीचे पढ़ सकते हैं. फरीदाबाद के उपायुक्त यशपाल ने आज ही आर्डर जारी किया है.
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