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गांजा बेचकर पैसे कमाने का लालच पड़ा मंहगा, 10-20 साल की होती है सजा, जेल भेजा गया युवक

Faridabad Police crime branch sector 58 arrested accused ganja taskar against ndps act news in hindi

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फरीदाबाद, 18 दिसम्बर: कुछ लोग जल्द से जल्द पैसे कमाने के लिए नशा बेचने का अवैध कार्य करने लगते हैं लेकिन उन्हें शायद यह नहीं पता कि नशा बेचने के खिलाफ सरकार ने सख्त कानून बना रखा है जिसमें वर्षों तक जमानत नहीं होती और दोष साबित होने पर 10 से 20 साल की सजा होती है.

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 क्राईम ब्रांच 85 प्रभारी सुमेर सिंह की टीम ने गुप्त सूत्रो की सूचना के आधार पर आरोपी विकास को अवैध गांजा तस्करी के जुर्म में थाना सैक्टर 58 के एरिया से गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल की है।  

आरोपी की पहचान विकास गांव समयपुर सैक्टर 58 फरीदाबाद के रुप में हुई है। 

क्राईम ब्रांच 85 प्रभारी ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि थाना सैक्टर 58 एरिया में उपरोक्त आरोपी गांजा बेचने की फिराक में रहा है। जिस पर तुरन्त कार्यवाही करते हुए टीम गठित कर आरोपी विकास को थाना सैक्टर 58 के एरिया से गांजा सहित काबू किया गया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना सैक्टर 58 में NDPS ACT  की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। 

पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि वह किसी अंजान व्यक्ति से यह गांजा पती यूपी से लेकर आया था जिसको बेचने के लिए आरोपी ने इसकी पुडिया बना ली थी।

आरोपी इसको बचने वाला था कि पुलिस ने उसको रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी विकास ने बताया कि वह शराब बेचने का काम करता था। आरोपी कम समय में अमीर बनना चाहता था। इस लिए उसने शराब का काम छोड गांजा बेचना शुरु कर दिया। 

पुलिस ने मौके पर आरोपी के कब्जे से 3 किलो 100 ग्राम गांजा पती बरामद की है। आरोपी को आज पेश अदालत कर, माननीय अदालत के आदेश पर नीमका जेल बन्द किया गया है।

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