फरीदाबाद, 2 नवंबर: बल्लभगढ़ में निकिता तोमर को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत का आयोजन हुआ था लेकिन महापंचाययत के बाद कुछ लोगों ने हाईवे किनारे हंगामा शुरू कर दिया, पुलिस ने उनके खिलाफ बड़ा केस बनाकर जेल भेज दिया है, करीब 32 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है.
जेल भेजे गए आरोपियों में दिल्ली के राहुल,आशेन्द्र व अतुल, नॉएडा के पिंटू व विशाल, ओल्ड फरीदाबाद के जितेन्द्र, डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद के कार्तिक, नूंह के बलजीत व मान, NIT के सत्यम व लोकेश, शाहपुरा-बल्लबगढ़ के शुभम, फरीदाबाद सेक्टर 58 के मुकुल, कैलाश, मनीष व गुड्डन, पलवल के नरेश, बबलु व सागर, नाहरावाली के दीपक, त्रिखा कॉलोनी-बल्लबगढ़ के जयप्रकाश, भोंडसी-गुरुग्राम के सोनू, उचागांव के आशीष, संजय कॉलोनी-फरीदाबाद के जीतू व मनीष, डीग के अनिल, भुपानी के निरंजन, सुभाष कॉलोनी-फरीदाबाद के सुशील, काबुलपुर के प्रवीण, फरीदाबाद सेक्टर 56 के प्रदीप, बल्लबगढ़ सेक्टर 3 के विकास और बहबलपुर-बल्लबगढ़ के विकास का नाम शामिल है।
पुलिस ने धरना प्रदर्शन पर भी रोक लगा दी है, पुलिस ने कहा है कि कोरोना के चलते धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है।
पुलिस से मिली सूचना के अनुसार निकिता हत्याकांड में सर्व समाज पंचायत में उपद्रव मचाने वाले 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी उपद्रवियों के कोरोना टेस्ट कराये गये जिसमे 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए है।
पुलिस ने कहा - दिनांक 1 नवंबर को बिना परमिशन के कुछ लोग दशहरा ग्राउंड में इकट्ठा हुए जिनमें से कुछ उपद्रवियों ने नेशनल हाईवे को जाम किया और दुकानों मे तोड़फोड की पत्थर बरसाए, वाहनों को क्षती पहुंचाई, आगजनी की, पुलिस के रोकने पर उपद्रवियों ने पुलिस पर भी पत्थर बरसाने शुरू कर दिए।
पुलिस ने कहा - उपद्रवियों के द्वारा किए गए इस कृत्य के खिलाफ थाना शहर बल्लभगढ़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 147,148,149,152,186,188,269,270,283,332,341,353,427,435, संघीय सहायता राजमार्ग अधिनियम की धारा 8B तथा आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के अंतर्गत मुकदमा नंबर 680 दर्ज किया गया है।
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