फरीदाबाद, 25 नवंबर: फरीदाबाद के उपायुक्त/डीएम यशपाल यादव ने शादी समारोहों को लेकर सख्त आर्डर जारी किये हैं, उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि प्रत्येक शादी-समारोहों में विजिट किया जाय और चेक किया जाय क़ि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, अगर तय संख्या से अधिक लोग दिखें तो समारोह स्थल वालों के खिलाफ FIR दर्ज की जाय और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 के तहत कार्यवाही की जाय.
उन्होंने सभी क्षेत्रों के SDM, MCF के जॉइंट कमिश्नर, ग्रामीण क्षेत्रों के BDPOs को यह जिम्मेदारी दी है साथ ही सभी थानों के SHO से प्रशासन के दिशानिर्देशों का पालन करने, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्यवाही करने और गूगल स्प्रेडशीट में डेली रिपोर्ट अपडेट करने के निर्देश दिए हैं, देखिये आदेश की कॉपी -
आपको बता दें क़ि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि जिस हॉल में पहले 100 लोगों के जुटने की शर्त थी वहां पर अब सिर्फ 50 लोग शामल हो सकेंगे वहीं अगर खुले में समारोह होगा तो वहां पर सिर्फ 100 लोग इकठ्ठा हो सकते हैं, इन समारोहों में सोशल डिस्टन्सिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। 6 जिलों - फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पानीपत, रोहतक और हिसार में 26 नवंबर से या नियम लागू होगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा के अन्य जिलों में शादी और सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक समारोहों में हॉल में 100 लोग जुट सकेंगे और ओपन में 200 लोग जुट सकेंगे। देखिये वीडियो -
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सभी राज्यों में कोरोनावायरस की रोकथाम को लेकर चर्चा हुई, हरियाणा में भी मामले बढ़ रहे हैं इसलिए हम आगामी कुछ दिनों में 1 करोड़ मास्क बँटवाएंगे।
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