Followers

बाईपास के साथ कैलाश प्रॉपर्टी डीलर द्वारा बनायी जा रही 3 अवैध कालोनियों पर चला सरकारी बुलडोजर

Faridabad Bypass road illegal colonies demolished news
faridabad-shahupura-gaon-tod-fod-in-sarkari-jameen-news

फरीदाबाद, 22 सितम्बर। नरेश कुमार, जिला नगर योजनाकार ने बताया की ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद द्वारा गाँव साहूपुरा की राजस्व सम्पदा में बाईपास के साथ 3 अवैध कालोनियां जो कि लगभग 8 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही थीं, में जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई। 

तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान अवैध कालोनियों में बनाये गये रोड़ नेटवर्क के अलावा 5 निर्माणाधीन औद्योगिक शैड, 2 रिहायशी निर्माण व 25 डीपीसी/बाउंड्रीवाल में तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। ये अवैध कालोनियां कैलाश प्रॉपर्टी डीलर द्वारा विकसित की जा रही थी, जिसके खिलाफ विभाग द्वारा पहले ही 2 एफआईआर दर्ज करवाई जा चुकी है व उक्त प्रोपर्टी डीलर जमानत पर बाहर हैं। 

विभाग द्वारा आजकल भू-माफियाओं के खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। जिससे सामान्य जनता में एक संदेश जा रहा है कि अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदना कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है। विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाकर शहर मे पनप रहीं अवैध कालोनियों व निर्माणों को शुरूआती दौर में ध्वस्त किया जा रहा है। यह कार्यवाही शहरी क्षेत्र व नियंत्रित क्षेत्र अधिनियम के तहत की गई है। तोड़फोड़ की कार्यवाही के दौरान थाना अध्यक्ष सदर बल्लभगढ मय पुलिस बल मौजूद व प्रदीप राना, जे०ई० मौजूद थे।

तोड़फोड़ की इस कार्यवाही के दौरान जिला नगर योजनाकार, ईन्फोर्समैन्ट एण्ड विजीलेंस, फरीदाबाद नरेश कुमार द्वारा बताया गया कि विभाग द्वारा की जा रही तोड़फोड़ में और सख्ती बरती जायेगी ताकि अवैध कालोनी काटने व उसमें निर्माण करने वाले मंसूबे पूरे न हो सकें और समय रहते पनप रहे अवैध निर्माण को तोड़ा जा सके। 

यहाँ यह भी बताया जाता है कि सभी अवैघ कालेानियों में जन साधारण को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाये जा चुके हैं। उन्होंने आम जनता से अनुरोध है कि अवैध कालोनियों में भूमाफियाओं के बहकावे में आकर प्लाट ना खरीदें व अपनी मेहनत की कमाई को बरबाद ना होने दें क्योंकि अवैध कालोनी में सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। कोई भी अवैध कालोनी/निर्माण करने से पहले सरकार से नियमानुसार अनुमति लें। अवैध कालोनी/निर्माण को किसी भी समय अधिनियम के प्रावधान में गिराया जा सकता है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करें

Faridabad News

Post A Comment:

0 comments: