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DC का आदेश, पलवल में दूसरे राज्यों से गेंहू एवं सरसों से भरे वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबन्ध

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पलवल, 29 अप्रैल: पलवल के डीसी नरेश नरवाल ने एक आदेश जारी किया है जिसमें दूसरे राज्यों से सरसों एवं गेंहू से भरे वाहनों के पलवल जिले में प्रवेश पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया है भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अंतर्गत ये आदेश दिए गए हैं.

आदेश में कहा गया है कि पलवल में गेंहू एवं सरसों की खरीद जोरों पर है लेकिन अन्य राज्यों से अगर गेंहू या सरसों से भरे वाहन पलवल में आएंगे तो यहाँ पर अनाज की खरीद प्रक्रिया में बाधा आएगी इसीलिए मैं नरेश नरवाल तुरंत प्रभाव से पलवल जिला में अन्य राज्यों की सीमाओं से सरसों व गेंहू से भरे हुए वाहनों के प्रवेश पर पूर्व रूप से प्रतिबन्ध लगाता हूँ.

आपातकालीन स्थिति व् समय की कमी तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत में यह आदेश सम्बंधित व्यक्तियों की अनुपस्थति में पारित करता हूँ तथा यह जन सामान्य को सम्बोधित है. इस आदेश का जिला पलवल में ढोल बजाकर जिला पलवल विभाग के वहां द्वारा मुनादी करवाकर तथा जिला कचेहरी, उपमंडल कचेहरी तथा सार्वजनिक स्थानों व पुलिस थानों पर नोटीवे चस्पा करके  प्रचार किया जाएगा। 

उपयुक्त आदेश की अवहेलना में यही कोई दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत दंड का भागीदार होगा। यह आदेश 28 अप्रैल से लागू होगा और गेंहू एवम सरसों की खरीद का कार्य पूर्ण होने तक लागू रहेगा।

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