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प्रशासन ने लगाया था खतरे का बोर्ड, खुलेआम घूम रहे थे विदेश से आये कुछ लोग, तीन के खिलाफ FIR

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फरीदाबाद, 26 मार्च: फरीदाबाद पुलिस ने विदेश से आये कुछ लोगों पर अलग अलग तीन FIR दर्ज की है, ये लोग प्रशासन के नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर खुलेआम घूम रहे थे.

आपको बता दें कि  भारत में विदेशी यात्रियों से ही कोरोना वायरस का संक्रमण आया है इसलिए भारत सरकार विदेश से आये यात्रियों को लेकर सावधानी बरत रही है और विदेश से आये सभी लोगों को 14-28 दिन तक घर में सबसे अलग रहने का आदेश दे रही है ताकि अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना के लक्षण दिखें तो उनका टेस्ट करवाकर इलाज किया जा सके.

फरीदाबाद पुलिस का प्रेस नोट  

जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोनावायरस बीमारी को भारत देश में महामारी घोषित किया जा चुका है।

जिसके अनुसार पूरे हरियाणा राज्य में हरियाणा सरकार के द्वारा लोग डाउन किया गया है।

कोरोना महामारी अधिनियम के अनुसार जो संदिग्ध है और किसी अन्य देश से आए हैं उनको 15 दिन के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम क्वारंटाइन किया जाता है।

जिला फरीदाबाद में ऐसे 3 मामले सामने आए हैं जिनमें होम क्वारंटाइन किए गए पुरुष/महिला ने सरकारी आदेशों की अवहेलना की है।

 केस 1

स्वास्थ्य विभाग द्वारा श्रीमती जलाली जो कि जर्मनी से भारत लौटी थी उसको 15 दिनों के लिए सेक्टर 21c फरीदाबाद में होम क्वारंटाइन किया गया था।

जो कि अगले ही दिन जालंधर पंजाब स्थित अपने होमटाउन में बिना बताए चली गई।

 केस 2

ऐसे ही संकल्प महेश्वरी उम्र 29 साल एवं उनकी पत्नी रागिनी महेश्वरी उम्र 28 साल जो कि तुर्की से लौटे थे और ओमेक्स फॉरेस्ट सेक्टर 43 फरीदाबाद में 15 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया गया था।

जो दोनों पति पत्नी नियमों की अवहेलना करते हुए अपने होमटाउन हरिद्वार बिना सूचना दिए चले गए।

 केस 3

दुबई से आए प्रीति उम्र 30 साल एवं विकास उम्र 32 साल को ग्रीन फील्ड कॉलोनी में होम क्वारंटाइन किया गया था।

जो बिना सूचना दिए अपने होम टाउन रोहतक चले गए।

डीसीपी एनआईटी अर्पित जैन ने बताया कि उपरोक्त 5 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था।

स्वास्थ्य विभाग की मदद के लिए बनाई गई कोविड-19 पुलिस टास्क फोर्स की शिकायत पर एफ आई आर नंबर 216, 217, 218 आईपीसी की धारा 188, 269, 270 थाना सूरजकुंड में दर्ज की गई है।

डीसीपी एनआईटी अर्पित जैन ने बताया कि उपरोक्त लोगों ने अन्य व्यक्तियों में भी संक्रमण फैलने के खतरे को बढ़ाया है जिस पर उनके खिलाफ उपरोक्त कानूनी कार्यवाही की गई है।

उन्होंने बताया कि जालंधर, हरिद्वार, रोहतक में उपरोक्त व्यक्तियों के बारे यह सूचना दे दी गई है।
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