फरीदाबाद, 27 सितंबर। जिलाधीश अतुल कुमार ने आपराधिक प्रक्रिया की धारा-144 के तहत आदेश पारित कर हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से राजनैतिक दलों या उम्मीदवारों या उनके समर्थकों द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक करने पर प्रतिबंध लगाया है।
जिलाधीश ने आदेशों में श्पष्ट किया कि है कि जनसभा या वाहन पर लाउडस्पीकर का उपयोग करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है तथा इसकी सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को भी देना अनिवार्य है। जिस वाहन पर लाउडस्पीकर लगाया जाएगा, उस पर अनुमति चस्पा करना भी जरूरी है तथा उस वाहन के सभी जरूरी कागजात भी होना जरूरी है।
आदेशों की उल्लंघना करने पर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी, फ्लाइंग स्क्वायड, सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक सर्विलेंस व पुलिस विभाग आवश्यक कार्यवाही अमल में ला सकते हैं। अगर किसी वाहन या अन्य स्थान पर बिना अनुमति से लाउडस्पीकर का उपयोग हो रहा है तो गाड़ी समेत सभी उपकरण जब्त कर लिए जाएं। लाउडस्पीकर का प्रयोग निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुरूप कम आवाज में करना होगा। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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