फरीदाबाद: इसी हफ्ते बसेलवा कॉलोनी फरीदाबाद के रहने वाले 21 साल के लड़के मोहित रावत को मथुरा रोड पर ही डीपीएस स्कूल बस ने ही कुचल कर मार डाला था. इस दुर्घटना से आक्रोशित मोहित रावत के परिजनों ने डीपीएस बस ड्राइवर और स्कूल के खिलाफ कार्यवाही की मांग के लिए डीपीएस स्कूल के बाहर मथुरा रोड जाम कर दिया.
इसी महीनें स्कूल बसों ने फरीदाबाद में दो जानें ली हैं, 2-3 चौक के पास मॉडर्न DPS स्कूल के बस ड्राईवर ने एक 14 वर्षीय बच्चे को कुचलकर मारा था तो 9 मई को मेवला रोड पर DPS सेक्टर-19 की स्कूल बस ने मोहित रावत (21 वर्ष) नाम के एक युवक को कुचलकर मार डाला.
हैरानी की बात ये है कि मोहित को कुचलकर मारने वाले बस ड्राईवर को कोर्ट से तुरंत जमानत मिल गयी, उसे एक भी दिन के लिए जेल नहीं भेजा गया. अगर यही हाल रहा तो स्कूल बसों के ड्राईवर ऐसे ही लोगों को कुचलकर मारते रहेंगे और आसानी से जमानत लेते रहेंगे.
इस मामले में सेक्टर-31 थाने में बस ड्राईवर नरेश कुमार के खिलाफ धारा - 279, 304A, 337, 427 के तहत FIR No- 188 दर्ज की गयी थी. ड्राईवर को 14 मई को अरेस्ट दिखाया गया और उसे कोर्ट में पेश करके तुरंत जमानत दिलवा दी गयी.
मृतक मोहित रावत के घर में छोटी बहन और माँ-बाप हैं, उनका कहना है कि स्कूल मालिक ने पुलिस प्रशासन को खरीद लिया इसलिए उन्हें न्याय नहीं मिल सका और ड्राईवर को तुरंत जमानत मिल गयी.
देखिये FIR की कॉपी -
FIR में दी गयी सूचना के मुताबिक - मोहित रावत पुत्र चन्दन सिंह अजय कॉलोनी, सूर्या विहार, पल्ला सेहतपुर फरीदाबाद का निवासी थी, दिनांक 9 मई को वह किसी काम से NHPC चौक NH-2 पर अपने किसी जानकार से मिलने के लिए अपनी मोटरसाइकिल HR-51T-2019-8427, हीरो स्प्लेंडर पर सवार होकर निकला था, हेमला स्कूल के पास DPS स्कूल बस (नंबर: HR 38X 3291) ने टक्कर मार दी. उसके चाचा दूसरी मोटरसाइकिल से उसके पीछे ही चल रहे थे.
एक्सीडेंट के बाद मोहित रावत को काफी खून निकल रहा था, उसे ऑटो में बिठाकर तुरंत QRG अस्पताल सेक्टर 16 ले जाया गया जहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी.
स्कूल बस ड्राईवर राम नरेश मौके से भाग गया. बस को सेक्टर-31 थाने में रखा गया है लेकिन पीड़ितों के मुताबिक स्कूल मालिक बस को ले जाना चाहता है. पुलिस पूरी तरह से स्कूल वालों से मिल गयी है. मोहित के परिवार वालों का कहना है कि स्कूल बस ने मोहित रावत को पीछे से टक्कर मारी थी, ड्राईवर काफी स्पीड में बस चला रहा था. उसके बावजूद भी उसे सजा नहीं मिल सकी.
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