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गोली मारने के केस में पूर्व पार्षद महेश मणि को 10 साल जेल

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फरीदाबाद: पूर्व पार्षद और NIT-86 के विधायक नगेंद्र भडा़ना के चाचा महेश मणि को 10 साल की सजा सुनाई गई है उनके अलावा दो अन्य लोगों को भी 10 साल की सजा हुई है.

आपको बता दें कि डबुआ कॉलोनी ब्लॉक में दुकानदार पंकज शर्मा नंबर को 24 नवंबर को गोली मारने वाले मामले में नगर निगम के वार्ड नंबर-10 के पूर्व पार्षद एवं इनेलो विधायक नगेंद्र भड़ाना के चाचा महेश मणी सहित तीन युवक इस मामले के आरोपी थे और आज महेश मणि, अरुण, नितिन नरेश को सजा सुनाई गई है ये सभी नवादा कोह गांव के हैं।

मामले के पीड़ित पंकज निवासी मकान नंबर-407, डबुआ कालोनी ने बताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान नरेश उर्फ नारा निवासी गांव नवादा कोह ने उनके घर पर आकर उनको जान से मार देने की धमकी दी थी। पंकज के अनुसार नरेश उससे रंजिश पाले हुए था।

धमकी देने के बाद हमलावरों ने 24 नवंबर को पंकज को इनकी दुकान पर आकर गोली मार दी। एक गोली पंकज शर्मा की छाती दूसरी गोली इनकी जांघ के ऊपर लगी। गोली की आवाज सुनकर परिजन पड़ोसी दौड़े। पंकज को अस्पताल ले जाया गया जिसके बाद उनकी जान बची और उसके बाद भी उनकी दूकान पर गोली चलाई गई थी। इस मामले में पहले जो तीन आरोपी गिरफ्तार किये गए थे उनसे पूछताछ के बाद पार्षद महेश मणी के खिलाफ साजिश रचने की धारा 120बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले में 3 दिन पहले फरीदाबाद कोर्ट पर महेश मणि सहित 4 आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज महेश मणि, नितिन भड़ाना, अरुण उर्फ मटरू और नरेश को 10 साल के लिए जेल भेज दिया गया.
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Faridabad News

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