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प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर उम्मीदवारों के पेड विज्ञापनों-ख़बरों पर रखी जाएगी नजर

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फरीदाबाद, 28 फरवरी: इस बार का चुनाव ख़ास होने जा रहा है, उम्मीदवार अपना खर्चा छुपाने के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और यूट्यूब पर विज्ञापन देते हैं और अपने पक्ष में ख़बरें चलवाते हैं लेकिन इस बार ऐसे विज्ञापनों पर नजर रखी जाएगी और इलेक्शन कमीशन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने वालों को धारा 171एच के तहत कार्यवाही की जाएगी.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा राजीव रंजन ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव आयोग की हिदायतों से अवगत कराया। इस अवसर पर उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अतुल कुमार द्विवेदी, एसडीएम सतबीर मान, नगराधीश एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बैलीना, डीडीपीओ जरनैल सिंह, डीआरओ नरेश कुमार, एसीपी रविंदर कुमार, चुनाव तहसीलदार दिनेश कुमार थे। 

सीईओ हरियाणा ने कहा कि चुनाव आयोग की हिदायतों अनुसार सभी जिलों में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी गठित कर दी जाएं। यह कमेटी पेड न्यूज व विज्ञापन के लिए सर्टिफिकेट देने के संबंध में उचित कार्यवाही अमल में लाएगी। एमसीएमसी के सदस्य प्रिंट मीडिया, रेडियो, टीवी, सिनेमा हॉल, केबल नेटवर्क व सोशल मीडिया और यूट्यूब पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापन व पेड न्यूज की पूरी जांच करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट संबंधित रिटर्निंग अधिकारी व खर्च पर्यवेक्षक को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी उम्मीदवार के पक्ष में उसकी सहमति के बिना विज्ञापन, पंपलेट या पोस्टर जारी नहीं कर सकता, ऐसे करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा-171एच के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। इसी प्रकार प्रकाशक या मुद्रक उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार सामग्री प्रकाशित करने के साथ ही अपनी प्रिंटिंग प्रेस का नाम व पता अवश्य प्रकाशित करेगा, अन्यथा उसके खिलाफ धारा-127ए के तहत कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। 

उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उम्मीदवार खर्च को छुपाने के उद्देश्य से प्रिंट व इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया पर पेड न्यूज प्रकाशित या प्रसारित करवाते हैं, ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत नोटिस जारी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज पर पूरी निगरानी रखी जाए। कोई भी समाचार पक्षपातपूर्ण न हो तथा समाचार प्रकाशित या प्रसारित करते समय भारतीय प्रेस परिषद की हिदायतों को ध्यान में रखा जाए।
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