फरीदाबाद: तिगांव विधानसभा क्षेत्र के धीरज नगर में 5 फरवरी को पानी की सप्लाई करने वाले एक वाहन ने पांच वर्षीय बच्ची कुचल दिया और बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले को लेकर बच्ची के पिता ब्रिज मोहन पासवान ने थाना पल्ला में लिखित शिकायत दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बच्ची के पिता का कहना है कि जिस वाहन से बच्ची को कुचला गया उस वाहन का मालिक पल्ला के आस-पास कई कालोनियों में अवैध रूप से पानी की सप्लाई करवाता है और वाहन राजू पंडित का है जिसका नाम और फोन नंबर वाहन के पीछे लिखा है।
बच्ची के परिजनों की मांग है कि राजू पंडित के पानी के टैंकर जल्द पानी सप्लाई के चक्कर में तेज गति से चलते हैं और तेज गति के कारण टैंकर ने उनकी बच्ची को कुचल दिया और एफआईआर में पुलिस ने ड्राइवर का नाम तक नहीं लिखा जबकि हमारे पास ड्राइवर का वीडियो है जिसमे ड्राइवर बच्ची को कुचलकर भागते हुए दिख रहा है। परिजनों का कहना है कि इस मामले में पुलिस ने धारा 304 A के तहत मामला दर्ज किया है जबकि इसमें धारा 304 लगनी चाहिए थी क्यू कि एक एक तरह से हिट और रन का मामला है और ड्राइवर बच्ची को कुचलकर भागते हुए साफ़ दिख रहा है। देखिये FIR की कॉपी -
परिजनों का आरोप है कि बच्ची की दुर्घटना नहीं हत्या की गई है। बच्ची के परिजनों का कहना कि पहले भी ऐसे हादसे इस तरह के टैंकर से हुए हैं। परिजनों की मांग है कि टैंकर मालिक राजू पंडित भी इस हादसे का बराबर जिम्मेदार है। परिजनों की मांग है कि टैंकर मालिक की जांच की जाए और पता लगाया जाए कि वो क्षेत्र में किसकी परमीशन से पानी की सप्लाई करवा रहा है। मृतक बच्ची के पिता का आरोप है कि टैंकर मालिक एक पानी माफिया है और एक पुलिस अधिकारी की छत्रछाया में वो कई कालोनियों में पानी का अवैध कारोबार करता है।
इस केस के बारे में लीगल जानकारी हासिल की गई तो एक वरिष्ठ वकील ने बताया कि अगर ड्राइवर भागते हुए रहा है तो ये हिट ऐंड रन का केस है और इस केस में धारा 304 लगनी चाहिए और अगर पानी की सप्लाई अवैध रूप से हो रही थी तो कैंटर मालिक भी 120 B के तहत बराबर का दोषी है और उसके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए।
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