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गजब हो गया, दुकान भी सील, तीन कर्मचारी भी सील, वकील LN पाराशर ने झट से पुलिस बुला करवाया आजाद

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फरीदाबाद: प्रशासन की आज लापरवाही सामने आयी. सेक्टर-12 में रिहाइशी इलाके में चल रही अवैध दुकानों को सील करते समय दूकान के अन्दर तीन कर्मचारियों को भी सील कर दिया गया, भगवान की कृपा से सर्दी का मौसम है इसलिए तीनों की जान बची रही, अगर गर्मी का मौसम होता और बिजली नहीं होती तो तीनों युवाओं की जान भी जा सकती थी.

इस घटना की सूचना जब वरिष्ठ वकील एल एन पाराशर को मिली तो उन्होंने घटनास्थल का दौरा किया, उन्होंने इसकी सूचना तुरंत सेक्टर-12 सेंट्रल थाना पुलिस को दी, पुलिस ने भी तेजी से एक्शन दिखाते हुए तीनों युवाओं को आजाद करवाया. SDM ऑफिस से एक पुलिसकर्मी ने आकर सीलिंग को फिर से खोला और तीनों युवाओं को आजाद करने के बाद दूकान को फिर से सील कर दिया. देखिये फोटो -

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इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए वकील एल एन पाराशर ने कहा - अदालत ने दुकानों को सील करने का आदेश दिया था इंसानों को नहीं इसलिए ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही होनी चाहिए जिन्होंने दुकान सील करने के पहले उसमे से इंसानों को निकलने का मौका नहीं दिया और वो तीन युवकों को दुकानों में बंद कर बाहर से ताला लगाकर चले गए.



आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के आदेश पर नगर निगम प्रशासन ने आज सेक्टर नौ और दस में सीलिंग की और कई अवैध दुकानों को तोड़ दिया। सेक्टर 11 स्थित धर्मा ढाबा भी ढहा दिया गया और ढाबे के आस पास की दुकानों को सील कर दिया गया। ढाबे के पास एक फास्टफूड की दुकान को भी सील कर दिया गया लेकिन इसमें अंदर काम कर रहे तीन युवकों को बाहर निकलने का मौका नहीं दिया गया और बाहर से दुकानों को सील कर दिया गया। अंदर बंद युवक जोर-जोर से चिल्लाते रहे लेकिन अधिकारियों को कुछ नहीं सुनाई दिया। अधिकारी दूकान सील कर चलते बने। देखिये अन्दर कैद युवक की फोटो - 


इस घटना की सूचना मिलने पर LN पाराशर तुरंत मौके पर पहुंचे और सेंटर थाने के इंस्पेक्टर को मौके पर बुलाया। सेन्ट्रल थाने के SHO ने सम्बंधित अधिकारियों को सूचित किया और लगभग तीन घंटे बाद सील दूकान का ताला खोल तीनों युवकों को निकाला गया। वकील पाराशर ने कहा कि अवैध निर्माण कहीं भी हों उसे गिराए जाने का मैं स्वागत करता हूँ लेकिन इंसानों का ख़याल रखा जाए उन्हें इस तरह से बंद करने से उनकी जान भी जा सकती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी ऐसी लापरवाही न करें।

मालुम हो कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने योगेंद्र सिंह बनाम हरियाणा सरकार केस में सुनवाई के दौरान अवैध रूप से वाणिज्यिक गतिविधियां चलाने वाले संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई का आदेश जारी किया था जिसके बाद आज कार्यवाही हुई। कई दुकाने सील की गईं और कइयों को तोड़ दिया गया।
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