फरीदाबाद: फरीदाबाद कंज्यूमर फोरम के खिलाफ हायर अथॉरिटी को शिकायत भेजी गयी है. एक वकील ने आरोप लगाया है कि उनका पक्ष सुने बिना ही एक मामले में फैसला सुना दिया गया, फैसले में यह भी लिखा गया है कि शिकायतकर्ता के वकील का पक्ष सुना गया है जबकि ऐसा हुआ ही नहीं.
कंज्यूमर प्रोटेक्ट एक्ट सेक्शन - 12 के तहत शिकायत में फैसले में सुधार करने की अपील की गयी है. शिकायतकर्ता वकील लोकेश पाराशर का कहना है कि इस केस का फैसला 11 जनवरी 2019 को सुनाया गया था. पैरा नंबर 5 में माननीय ट्रिब्यूनल ने लिखा कि हमने शिकायतकर्ता के वकील लोकेश पाराशर का पक्ष सुन लिया है जबकि ऐसा नहीं हुआ इसलिए फैसले में सुधार किया जाए. देखिये शिकायत की कॉपी -
कंजूमर फोरम द्वारा सुनाये गए फैसले की कॉपी नीचे दी गयी है.
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