फरीदाबाद: जिला बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और न्यायिक सुधार संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट वकील एल एन पाराशर ने आज फिर से अवैध खनन के तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत रुकवा दी है, यही नहीं आरोपियों के खिलाफ उन्होंने धारा 420 जुड़वाकर उनके नीमका जेल जाने के रास्ते साफ़ कर दिए हैं.
आज राजेश मल्होत्रा की कोर्ट में आरोपियों की तरफ से अग्रिम जमानत लगाई गयी लेकिन वकील एल एन पाराशर ने उनकी जमानत का विरोध किया जिसपर कोर्ट ने सहमति जताते हुए जमानत नहीं दी अरु अगली सुनवाई 18-12-2018 को तय कर दी.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पल्ला थाना क्षेत्र के बसंतपुर गाँव में पुलिस को किसी मुखबिर से जमुना नदी में अवैध रेती के खनन की सूचना मिली थी जिसपर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए रेड मारा, पुलिस को आते देखकर आरोपी फरार हो गए लेकिन ट्रैक्टर जब्त करके जब पुलिस ने जांच की तो उसके आधार पर तीन लोगों अजय अवाना, धर्मेन्द्र एवं सत्येन्द्र को पूछताछ में शामिल किया.
पुलिस को इनकी गिरफ्तारी के सबूत मिल गए थे लेकिन आरोपियों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत लगा दी लेकिन वकील एल एन पाराशर ने उनका खेल बिगाड़ दिया, पुलिस ने 379, 188, माइंस एक्ट के तहत FIR-142 दर्ज की थी लेकिन वकील पाराशर ने धारा 420 भी लगवा दी.
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