फरीदाबाद, 7 नवम्बर: डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद में भगवान गणेश की तस्वीर पर टॉयलेट करके धार्मिक भावनाएं भड़काने का प्रयास करने के आरोपी रामनिवास वर्मा और उसके साथी सहरोपी अतुल ठाकुर की आज जमानत रद्द कर दी गयी. दोनों आरोपियों को कल ही जेल भेज दिया गया था, आज उनकी जमानत पर सुनवाई हुई जिसमें शिकायतकर्ता अधिवक्ता मनोज शर्मा और उनकी तरफ से पेश हुए अन्य वकीलों ने जोरदार दलीलें पेश करके जमानत को खारिज करवा दिया.
शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता एल एन पाराशर, अधिवक्ता मनोज शर्मा एवं अधिवक्ता अवधेश शर्मा ने बहस की. एल एन पाराशर ने आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट लगाने की भी मांग की क्योंकि भगवान गणेश की तस्वीर पर टॉयलेट करके वीडियो को जान बूझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था.
आप की जानकारी के लिए बता दें कि आरोपियों ने यह पाप 4 नवम्बर की रात किया था, रामनिवास ने तस्वीर पर टॉयलेट किया था जबकि अतुल ठाकुर ने वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल की थी, डबुआ पुलिस ने इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को पांच नवम्बर को गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के तहत FIR नंबर 125/2018 दर्ज की.
छह नवम्बर को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया. आज उनकी जमानत खारिज करवा दी गयी. अब दोनों आरोपी 20 नवम्बर तक जेल में रहेंगे. अगर आरोपियों ने सेशन में बेल के लिए अप्लाई किया तो शिकायतकर्ता अधिवक्ता मनोज शर्मा सेशन में भी बेल की खिलाफत करेंगे.
शिकायतकर्ता की तरफ से अधिवक्ता एल एन पाराशर, अधिवक्ता मनोज शर्मा एवं अधिवक्ता अवधेश शर्मा ने बहस की. एल एन पाराशर ने आरोपियों के खिलाफ IT एक्ट लगाने की भी मांग की क्योंकि भगवान गणेश की तस्वीर पर टॉयलेट करके वीडियो को जान बूझकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था.
आप की जानकारी के लिए बता दें कि आरोपियों ने यह पाप 4 नवम्बर की रात किया था, रामनिवास ने तस्वीर पर टॉयलेट किया था जबकि अतुल ठाकुर ने वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल की थी, डबुआ पुलिस ने इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को पांच नवम्बर को गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के तहत FIR नंबर 125/2018 दर्ज की.
छह नवम्बर को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया. आज उनकी जमानत खारिज करवा दी गयी. अब दोनों आरोपी 20 नवम्बर तक जेल में रहेंगे. अगर आरोपियों ने सेशन में बेल के लिए अप्लाई किया तो शिकायतकर्ता अधिवक्ता मनोज शर्मा सेशन में भी बेल की खिलाफत करेंगे.
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