Followers

पलवल उपायुक्त मनीराम शर्मा ने जीएसटी पर टीडीएस कटौती पर सरकारी दिशा निर्देश की दी जानकारी

pal-dc-maniram-sharma-meeting-on-gst-on-tds-government-guideline

पलवल, 22 अक्टूबर: उपायुक्त डा. मनीराम शर्मा की अध्यक्षता में लघु सचिवालय के सभागार में आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी विभागों की ओर से की जाने वाली जीएसटी पर टीडीएस कटौती के संबंध में सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश की जानकारी दी गई। 

उपायुक्त ने कहा कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का दायित्व है कि वे सरकार की हिदायतों केे अनुसार जीएसटी पर टीडीएस कटौती कर इसकी रिटर्न समय पर फाइल करें। जीएसटी पर टीडीएस की कटौती एक अक्टूबर से शुरू की गई है। एक महीने की कटौती के बाद आगामी महीने की 10 तरीख तक रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है। इसी प्रकार सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी टैन नंबर के तहत विभाग की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण अवश्य कर लें। बिना पंजीकरण के जीएसटी पर टीडीएस की कटौती भी संभव नहीं हो पाएगी।  
आबकारी एवं कराधान अधिकारी पलवल संजीत भड़ाना ने जीएसटी पर टीडीएस कटौती के संबंध में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा ऑनलाइन पंजीकरण करने की विधि तथा सीजीएसटी या एचजीएसटी एक्ट 2017 के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की जिम्मेवारियों व स्थापना शाखा के कर्मचारियों को उनके कार्य के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि टीडीएस की कटौती 2.50 लाख रुपए से अधिक के बिल पर नियमानुसार की जानी है।

उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी तथा सरकारी कार्यों व उनके भुगतान के संबंध में पारदर्शिता आएगी। इस अवसर पर नगराधीश आशिमा सांगवान, एसडीएम हथीन एसके चहल, एसडीएम होडल गजेंद्र सिंह, एसडीएम पलवल जितेंद्र कुमार व जिला एवं पंचायत अधिकारी एके कौशिक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 
सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करें

Palwal

Post A Comment:

0 comments: