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धान की पराली जलाने वाले किसानों पर होगी कानूनी कार्यवाही, DC ने धारा 144 लागू करने के दिए आदेश

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फरीदाबाद, 05 अक्तूबर: खेतों में धान की पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने वाले किसानों पर कानूनी कार्यवाही होगी. उपयुक्त अतुल कुमार द्विवेदी ने जिले में धान की कटाई के बाद बचे उसके अवशेषों (पराली) को जलाने पर पूर्णतया पाबन्दी लगा दी है। 

इसके अतिरिक्त उन्होंने सायं 07ः00 बजे से सुबह 10ः00 बजे तक कम्बाइन चलाने पर  भी पूर्णतया पाबन्दी लगा दी है। उन्होंने जिले में उन्हें प्रदत्त शक्तियों के तहत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत धारा 144 लागू कर दी है। 
उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के किसान अपने खेत में धान की कटाई के बाद जो अवशेष बच जाते हैं उन्हें न जलायें और न ही इनकी पराली को जलायें। इन अवशेषों व पराली के जलाने से होने वाले प्रदूषण से मनुष्य के स्वास्थ्य, सम्पति की हानि, तनाव, क्रोध या मानव जीवन को भारी खतरे की सम्भावना रहती है। जबकि इन अवशेषों से पशुओं के लिए चारा बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए कोई भी व्यक्ति प्रदूषण न फैलाएं।

उन्होंने कहा कि आदशों की अवहेलना करने वाले दोषी व्यक्ति पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी। 
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Faridabad News

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