नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर धरना देने पर लगा बैन हटा लिया है. इस संबंध में दिल्ली पुलिस को दो महीनें में दिशा निर्देश जारी करने को कहा गया है.
सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनकर फरीदाबाद बार एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और शहर के नामी वकील LN पाराशर खुशी से झूम उठे. उन्होंने अपने साथियों को लड्डू खिलाकर एवं लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया.
वकील पाराशर ने कहा कि जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन सदियों से होता रहा है, लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, पिछले कुछ समय से जनता का यह अधिकार छीन लिया गया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने वापस लौटा दिया है.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वकील LN पाराशर भी फरीदाबाद कोर्ट में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, वह 27 जुलाई को जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं, साथ ही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधान न्यायाधीश को ज्ञापन भी देंगे.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वकील LN पाराशर अपनी टीम के साथ आराम से धरना प्रदर्शन कर सकते हैं. वह दिल्ली पुलिस से पहले ही परमिशन ले चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनके रास्ते अब और आसान हो चुके हैं.
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