फरीदाबाद, 26 अप्रैल: रियल स्टेट के कारोबार से जुड़े पीयूष ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी के केस में कई थानों में दर्ज हुए मुकदमें में आज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वाइएस राठौर की अदालत ने पीयूष ग्रुप के आरोपी निदेशकों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता पक्ष की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सतेंद्र भड़ाना ने दो घंटे की बहस के दौरान न्यायाधीश से कहा कि आरोपियों से अभी काफी पूछताछ की जानी है। काफी दस्तावेजों की रिकवरी होनी है। अगर जमानत दे दी गई तो पीड़ितों को न्याय मिलने की आस कम होगी। भड़ाना की दलीलों को मानते हुए अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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