Faridabad 20 September: हरीश कुमार पुत्र स्वर्गीय सोहन पाल सिहं निवासी मकान न0 925 जवाहर कालोनी फरीदाबाद की शिकायत पर थाना सूरजकूण्ड फरीदाबाद में अभियोग न0 600/16 धारा 306,34 आई.पी.सी. के अधीन अंकित हुआ। जिसमे शिकायतकर्ता ने बतलाया कि मेरा बीच वाला भाई भूपेश कुमार गाॅव गौच्छी में अपनी पत्नी मिथलेश और अपने बच्चों के साथ रहता है। भूपेश की शादी साल 1998 में मिथलेश के साथ हुई थी, जिसकी दो लडकी है।
लगभग 6 महीने से भूपेश व उसकी पत्नी में घरेलू कारणो से विवाद रहता था। जो एक दूसरे के खिलाफ दरखास्त देते रहते थे। जिनका आपस में कई बार राजीनामा भी किया गया था। दिनांक बीते 17 सितंबर को समय करीब चार बजे मेरे पास मेरे भाई भूपेश का फोन आया कि मैं घरेलू कारणों कि वजह से सैक्टर 21सी एशियन अस्पताल के नजदीक जहर खा रहा हूॅ।
जो सूचना पाकर मैं वा मेरा साथी टेकचंद एशियन अस्पताल पहुंचे। जहां डा0 साहब ने भाई भूपेश को ज्यादा तबीयत खराब होने के कारण सफदरजंग हस्पताल दिल्ली का रैफर कर दिया। ईलाज के दौरान सफरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
मेरे भाई ने घरेलू कारणों से जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी मौत हो गई है। जो दौरान कानूनी कार्यावाही के दौरान भूपेश के बैग से एक सुसाईड नोट मिला। जिसमें सत्या निवासी जीवन नगर गौच्छी प्लाट न0 7 फरीदाबाद व जीतू ठाकुर निवासी बिजलीपुर नंगला खुर्जा बुलंदशहर द्वारा मृतक भूपेश को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है। आरोपीयों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये । जिस पर पुलिस ने अभियोंग अकित कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है।
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