Faridabad 14 September: सोनू पुत्र प्यारे लाल निवासी मकान न0 471/10 एच.बी.सी. कालोनी फरीदाबाद की शिकायत पर थाना सैन्ट्रल फरीदाबाद में अभियोग न0 620/16 धारा 341,364ए,34 आई.पी.सी. के अधीन अंकित हुआ जिसमे शिकायतकर्ता ने बतलाया कि मैं एक साल से चरदीकला रेस्टोरेन्ट सैक्टर 10 में नौकरी करता हूॅ। दिनांक 12.09.16 की रात को समय करीब बारह बजे रात को मै और मेरा दोस्त भुपेन्द्र स्कुटी पर सवार होकर जा रहे थे। जैसे ही हम सैक्टर 12 इल्डीको माल के पास पहुचे तो पीछे से एक स्फिट कार जिसमे तीन नौजवान लडके बैठे थे अपनी कार को हमारी स्कूटी के आगे लगा दी।
मारुती स्विफट में से एक आदमी उतरा और हमें गाली देने लगे व तीनों मुझे व भूपेन्द्र को मारपीट कर जबरदस्ती गाडी में गिरा बोला कि अपनी जान की सलामती चाहते हो तो 20 हजार रू0 दो और भुपेन्द्र के जेब से सात सौ रू0 छीन लिये और हमे जबरदस्ती अपनी कार में डालकर खेडीपुल से आगे नहर के पास ले गए।
भुपेन्द्र को उनके साथी एक कमरे पर ले गये जहां भूपेन्द्र को धमकी दी अगर ज्यादा होशियारी की या किसी को बताया तो तेरे साथी को जान से मारकर नहर में फैक देंगे। भुपेन्द्र ने अपने कमरे पर जा कर खुद की बचत के पैसे इक्टठे करके तीनों बदमाशो को 10 हजार रू0 दे दिए और उन्होंने हमें छोड दिया।
जिन लोगो ने मुझे अपहरण कर रखा था। वो आपस में फोन पर बात कर रहे थे, और एक दुसरे का नाम दीपक व योगेश बोल रहे थे। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाये । जिस पर पुलिस ने अभियोंग अकित कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है।
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